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तीन स्कूल संचालकों सहित 18 को सजा
अमर उजाला हथीन
Updated Thu, 28 Nov 2013 11:28 PM IST
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गांव बहीन के बहुचर्चित फर्जी टीसी मामले में बृहस्पतिवार को एसडीजेएम सुनील कुमार दीवान की अदालत ने 18 आरोपियों को तीन-तीन वर्ष व जुर्माने की सजा सुनाई।
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उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 में बहीन गांव के तीन निजी स्कूल संचालकों ने कुछ छात्रों की फर्जी टीसी बनवाकर और दाखिला देकर बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में बिठा दिया। इसकी भनक लगने पर हथीन पुलिस व शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र पर छापा मारकर कागजात जांचे तो मामला उजागर हो गया। पुलिस ने फर्जी टीसी के आधार पर परीक्षा दे रहे छात्रों के साथ-साथ तीनों स्कूलों के संचालकों व बिचौलियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।
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पिछले 10 वर्ष से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। इस बीच सरकार की तरफ से बच्चों के भविष्य को देखते हुए 82 बच्चों के खिलाफ दर्ज मामला 30 सितंबर 2013 को वापस ले लिया गया था। अब केवल तीनों स्कूल संचालक व बिचौलियों पर ही अदालत में मामला चल रहा था। 26 नवंबर 2013 को एसडीजेएम सुनील कुमार दीवान की अदालत ने इस मामले में सभी 18 आरोपियों को दोषी करार दिया। 28 नवंबर बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने तीनों स्कूलों के संचालकों नत्थी सिंह, गोपीराम व टेकसिंह और 15 बिचौलियों भारत, होशियार सिंह, सुरेंद्र, यशपाल, रणजीत, ग्यालाल, हेमचंद, मंगल सिंह, शेर सिंह, रमनलाल, अमर सिंह, जगवीर, बलदेव, वीरेंद्र सिंह व हीरालाल को तीन-तीन साल की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अदालत ने तीनों स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए शिक्षा विभाग से सिफारिश की है।
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