फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Sentenced to 18 including three school operators

तीन स्कूल संचालकों सहित 18 को सजा

Thu, 28 Nov 2013 11:28 PM IST
अमर उजाला हथीन
अमर उजाला हथीन Updated Thu, 28 Nov 2013 11:28 PM IST
विज्ञापन
Sentenced to 18 including three school operators

गांव बहीन के बहुचर्चित फर्जी टीसी मामले में बृहस्पतिवार को एसडीजेएम सुनील कुमार दीवान की अदालत ने 18 आरोपियों को तीन-तीन वर्ष व जुर्माने की सजा सुनाई।

विज्ञापन


उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 में बहीन गांव के तीन निजी स्कूल संचालकों ने कुछ छात्रों की फर्जी टीसी बनवाकर और दाखिला देकर बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में बिठा दिया। इसकी भनक लगने पर हथीन पुलिस व शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने परीक्षा केंद्र पर छापा मारकर कागजात जांचे तो मामला उजागर हो गया। पुलिस ने फर्जी टीसी के आधार पर परीक्षा दे रहे छात्रों के साथ-साथ तीनों स्कूलों के संचालकों व बिचौलियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया।
विज्ञापन


पिछले 10 वर्ष से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। इस बीच सरकार की तरफ से बच्चों के भविष्य को देखते हुए 82 बच्चों के खिलाफ दर्ज मामला 30 सितंबर 2013 को वापस ले लिया गया था। अब केवल तीनों स्कूल संचालक व बिचौलियों पर ही अदालत में मामला चल रहा था। 26 नवंबर 2013 को एसडीजेएम सुनील कुमार दीवान की अदालत ने इस मामले में सभी 18 आरोपियों को दोषी करार दिया। 28 नवंबर बृहस्पतिवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने तीनों स्कूलों के संचालकों नत्थी सिंह, गोपीराम व टेकसिंह और 15 बिचौलियों भारत, होशियार सिंह, सुरेंद्र, यशपाल, रणजीत, ग्यालाल, हेमचंद, मंगल सिंह, शेर सिंह, रमनलाल, अमर सिंह, जगवीर, बलदेव, वीरेंद्र सिंह व हीरालाल को तीन-तीन साल की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अदालत ने तीनों स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिए शिक्षा विभाग से सिफारिश की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed