{"_id":"492ee1cb3a2991a7741989f00ea48873","slug":"school-buses-will-no-longer-pay-tax-in-haryana","type":"story","status":"publish","title_hn":"इस राज्य में स्कूल बसों को अब नहीं देना पड़ेगा टैक्स","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
इस राज्य में स्कूल बसों को अब नहीं देना पड़ेगा टैक्स
अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Wed, 06 Nov 2013 01:18 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की बसों को टैक्स से छूट दी है। इसके लिए सरकार ने पंजाब यात्री एवं गुड्स कराधान नियम 1952 में संशोधन किया है।
विज्ञापन
आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि संशोधन के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों मे विद्यार्थियों को लाने-ले जाने के लिए प्राइवेट स्कूल बसों को एक साल में नौ महीने के लिए मासिक शुल्क प्रति सीट की छूट दी गई है।
विज्ञापन
यह छूट तब मिलेगी अगर मासिक शुल्क 200 रुपये प्रति सीट होगा। अगर यह शुल्क 200 रुपये से ज्यादा हुआ तो हर सीट के लिए 20 रुपये का शुल्क अदा करना होगा।
फेडरेशन आफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के प्रधान कुलभूषण शर्मा ने छूट देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आभार जताया है।