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Rohtak News: दुकानदार के हत्यारोपी को गवाह ने पहचानने से किया इन्कार, बरी

Fri, 13 Dec 2024 01:39 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 13 Dec 2024 01:39 AM IST
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Witness refused to identify shopkeeper's murderer, acquitted
भिवानी चुंगी के दुकानदार हत्याकांड में गवाह ने अदालत में आरोपी को पहचानने से इंकार कर दिया। पुख्ता सबूतों के अभाव में सेशन जज नीरजा कुलवंत कलसन ने आरोपी सैनिक कॉलोनी निवासी सतीश को बरी कर दिया।
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पुलिस रिकाॅर्ड के मुताबिक, सोनीपत जिले के गांव पिपली निवासी संजय उर्फ अन्नू ने मई 2019 में शिवाजी कॉलोनी थाने में शिकायत दी थी कि उनके पिता रामेश्वर भिवानी चुंगी पर वेल्डिंग की दुकान चलाते थे। शाम करीब साढ़े 7 बजे उनके पिता रामेश्वर बुलडोजर के पंजे को ठीक कर रहे थे। आरोप था कि इसी समय सैनिक कॉलोनी निवासी सतीश आया और उसके पिता को गालियां देने लगा। कहने लगा कि तुमने हमारा काम नहीं किया। उनके पिता ने कहा कि अभी कर देता हूं। इतना कहते ही आरोपी ने उनके पिता से झगड़ा शुरू कर दया और चाकू मारकर भाग गया। भागते समय आरोपी बुलडोजर के पंजे में उलझ कर गिर गया। अगले ही पल उठा और एक्टिवा पर चाकू लेकर भाग गया। उसने साथी धरमू के साथ कार में बैठाकर पिता को पीजीआई में दाखिल करवाया, जहां डॉक्टरों ने उनके पिता को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तभी से जिला अदालत में केस चल रहा था।
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प्रारंभ में बचाव पक्ष के वकील रहे एडवोकेट विनोद अहलावत ने बताया कि पुलिस ने केस में दो गवाह बनाए थे। उनकी मौजूदगी में गवाही हुई, जिसमें गवाहों ने आरोपी को पहचानने से इन्कार कर दिया था। ऐसे में आरोपी के खिलाफ पुलिस व पीड़ित पक्ष पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका। इसके चलते अदालत ने आरोपी सतीश को बरी कर दिया।
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