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विजय नगर हत्याकांड : स्टेट क्राइम ब्रांच ने किया जवाब दाखिल, हाईकोर्ट में कल सुनवाई

Tue, 29 Mar 2022 02:06 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 29 Mar 2022 02:06 AM IST
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Vijay Nagar murder case: State crime branch filed reply, hearing tomorrow in High Court
रोहतक। विजय नगर हत्याकांड में सोमवार को एडीजे डॉक्टर गगनगीत कौर की अदालत में सुनवाई हुई। जिला पुलिस के बाद मामले की जांच कर रही स्टेट क्राइम ब्रांच की तरफ से अदालत में जवाब दाखिल किया गया। अदालत में बताया गया कि टेलीकॉम कंपनियों से चारों मृतकों के मोबाइल की कॉल डिटेल, सोशल मीडिया अकाउंट व दूसरी तकनीकी जानकारी संबंधित मोबाइल कंपनियों से मांगी गई है, जो अभी नहीं मिली है। दूसरा, हाईकोर्ट में 30 मार्च को केस की सुनवाई है। जवाब के बाद अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए पांच अप्रैल की तिथि तय की है।
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अगस्त 2021 में सूचना मिली कि विजय नगर में प्रॉपर्टी डीलर बबलू पहलवान के घर पर चार लोगों को गोली मारी गई है। बबलू पहलवान, उसकी पत्नी बबली व सास रोशनी की मौके पर मौत हो गई, जबकि बबलू की बेटी नेहा को गंभीर हालत में पीजीआई ले जाया गया, जहां दो दिन बाद उसने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टी डीलर के एकलौते बेटे अभिषेक उर्फ मोनू (20) को गिरफ्तार किया था। साथ ही बताया था कि अभिषेक अपने पिता से दोस्त को देने के लिए पांच लाख रुपये मांग रहा था। न देने पर उसने परिजनों को गोली मार दी। तभी से अभिषेक न्यायिक हिरासत के चलते जेल में बंद है। उसके वकील ने अदालत में चार याचिका दायर कर केस से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज, मृतकों व आरोपी के मोबाइल की कॉल डिटेल व दूसरी तकनीकी जानकारी पुलिस से अदालत के माध्यम से मांगी थी। अदालत में जिला पुलिस ने जवाब दिया था कि केस अब स्टेट क्राइम ब्रांच के पास है। स्टेट क्राइम ब्रांच ने सोमवार को जवाब दाखिल किया है।
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वर्जन-
स्टेट क्राइम ब्रांच की तरफ से सोमवार को जवाब दाखिल किया गया, जिसका अभी अध्ययन नहीं किया है। दस्तावेज देखने के बाद ही कुछ बता सकेंगे।
- एडवोकेट शिवराज मलिक, वकील बचाव पक्ष
स्टेट क्राइम ब्रांच ने जवाब दाखिल कर दिया है। बताया गया है कि कॉल डिटेल व दूसरी तकनीकी जानकारी संबंधित मोबाइल कंपनियों से मांगी गई है, लेकिन अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है। दूसरा हाईकोर्ट में 30 मार्च को सुनवाई है। अब मामले में अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।
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- एडवोकेट सुशील पांचाल, वकील शिकायतकर्ता पक्ष
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