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निगम का यू टर्न, अब नक्शा रिवाइज व जुर्माने का दिया जा रहा नोटिस

Wed, 01 Sep 2021 01:26 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 01 Sep 2021 01:26 AM IST
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U turn of the corporation, now the notice is being given to revise the map and fine
हरियाणा बिल्डिंग कोड का उल्लंघन करके शहर में बनाई जा रहीं इमारतों के अवैध तलों की तोड़फोड़ का अभियान आखिरकार राजनीतिक दखल से थम गया है। नगर निगम अधिकारी यू टर्न लेकर अब अपनी साख बचाने में जुटे हैं। अधिकारी बता रहे हैं कि भवन मालिकों को नक्शा रिवाइज करने व जुर्माने का नोटिस दिया जा रहा है। जबकि बिल्डिंग कोड के अनुसार पांचवीं मंजिल के निर्माण पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, यह प्रदेश में अवैध है।
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नगर निगम आयुक्त नरहरि बांगड़ ने अधीनस्थों को शहर में अवैध रूप से बनी पांच मंजिला बिल्डिंगों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके तहत निगम की टीमों ने शहर के पॉश इलाकों में निर्माणाधीन पांच मंजिला 30 बिल्डिंगों को चिह्नित किया था। टीमों ने दो दिन के अंतराल पर डीएलएफ कॉलोनी में तीन बिल्डिंगों की पांचवीं मंजिल पूरी तरह से ध्वस्त कर दी। निगम की टीमों के सख्त तेवर से शहर के बिल्डिर्स में हड़कंप मच गया और सभी अपनी-अपनी बिल्डिंग बचाने के लिए एकजुट हो गए। कुछ पार्षदों से मिलने के बाद बिल्डर एकजुट होकर सत्तादल के नेताओं से राहत की फरियाद लेकर मिले। इसके बाद सत्तादल के नेताओं ने निगम अधिकारियों से वार्ता की। इसके बाद वीरवार की रात से निगम अधिकारियों के तेवर बदल गए। शुक्रवार को निगम कर्मियों की हड़ताल और शनिवार, रविवार व सोमवार को अवकाश की बात कहकर तोड़फोड़ अभियान रुका रहा। अधिकारियों ने दावा किया कि मंगलवार से फिर चिह्नित बिल्डिंगों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब हरियाणा बिल्डिंग कोड का उल्लंघन करने वाली बिल्डिंगों पर कार्रवाई को लेकर निगम अधिकारी बैकफुट पर आ गए हैं।
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तोड़फोड़ अभियान स्थगित कर दिया गया है। यह कब चलेगा, इसका फैसला समय के अनुसार होगा। अब बिल्डिंग स्वामियों को नोटिस दिया जाएगा, इसकी लिस्ट बनाई जा रही है। नोटिस नक्शा रिवाइज और अवैध निर्माण का जुर्माना भरने के लिए होगा। इसके बाद बिल्डिंग स्वामी स्वयं पांचवीं मंजिल तोड़ेगा या उसे सील कर दिया जाएगा। बिल्डिंग कोड के अनुसार पांचवीं मंजिल निर्माण पर अब सख्त कार्रवाई कब होगी कह नहीं सकते।
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- जितेंद्र कुमार, एटीपी, नगर निगम
निगम का अभियान रुका नहीं है। लोगों ने खुद तोड़फोड़ करने की बात कही है। यदि वह खुद नहीं तोड़ेंगे तो निगम तोडे़गा। रिवाइज नक्शा व जुर्माना जमा करने का मतलब यह नहीं कि पांचवीं मंजिल मान्य हो जाएगी। बिल्डिंग कोड के अनुसार पांचवीं मंजिल नहीं बनाई जा सकती है और न निगम जुर्माना ले सकता है। इंतजार है, स्वयं बिल्डर तोड़फोड़ करें अन्यथा निगम तो करेगा ही।
- नरहरि बांगड़, आयुक्त, नगर निगम
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