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जो करेगा प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल उनका होगा चालान

Tue, 05 Apr 2022 01:48 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 05 Apr 2022 01:48 AM IST
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Those who use banned plastic will be fined
रोहतक। प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने एक जुलाई से अभियान चलाने की रणनीति बनाई है। इसके तहत पांच-पांच सदस्यीय दो टीमें शहर में छापा मारेंगी। इस दौरान कोई प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पाया गया तो चालान काट कर उससे जुर्माना वसूला जाएगा।
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नगर निगम की टीमें प्रतिबंधित प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों और सार्वजनिक स्थानों पर आम लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। जगह-जगह वाल राइटिंग के माध्यम से भी संदेश दिया जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ निगम प्रशासन ने एक जुलाई से सख्ती से अभियान चलाने का फैसला किया है। इसकी सफलता के लिए दो सीएसआई (चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर) के नेतृत्व में पांच-पांच सदस्यीय टीमें गठित की जाएंगी। ये टीमें लगातार शहर में छापा मारेंगी। इस दौरान जिस भी दुकान, प्रतिष्ठान, होटल, ढाबा, ढकेल के अलावा थोक क्रेता-विक्रेता के पास प्रतिबंधित प्लास्टिक मिलेगी, उसका चालान काटकर जुर्माना वसूला जाएगा। एक जुलाई के बाद किसी को भी राहत नहीं दी जाएगी।
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निर्माण, स्टॉक और बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध
सिंगिल यूज प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टॉक, वितरण, बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध होगा। इसमें प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, थर्मोकोल की सजावटी सामग्री, प्लास्टिक की प्लेट, कप, गिलास, प्लास्टिक के कांटे, प्लास्टिक की चम्मच, प्लास्टिक के चाकू, मिठाई के डब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, प्लास्टिक के निमंत्रण कार्ड, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर शामिल हैं।
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निगम ने तय की जुर्माने की राशि
100 ग्राम प्लास्टिक तक 500 रुपये
101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपये
500 ग्राम से एक किलो तक 3000 रुपये
एक किलो से पांच किलो तक 10 हजार रुपये
पांच किलो से 10 किलो तक 20 हजार रुपये
10 किलो से अधिक पर 25 हजार रुपये
-वर्जन
लोग प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करें। घर से खरीददारी के लिए जाते समय कपड़े या जूट के थैला लेकर जाएं। यदि कोई प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहा है या सामान रखकर दे रहा है तो उसको रोकें। ये आदत डाल लें। एक जुलाई के बाद निगम की टीमें प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर जुर्माना लगाएंगी। -डॉ. नरहरि बांगड़ नगर आयुक्त, रोहतक
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