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कब्जा करने वाले नहीं लड़ पाएंगे पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव

Wed, 31 Aug 2022 12:45 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 31 Aug 2022 12:45 AM IST
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The occupiers will not be able to contest the elections of Panchayati Raj Institutions
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) यशपाल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निकट भविष्य में होने वाले पंचायत चुनाव से संबंधित हिदायतें जारी की गई हैं। पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 175 के क्लाज (एन) के अनुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिति अथवा जिला परिषद की भूमि अथवा अन्य अचल संपत्ति पर चुनाव से एक वर्ष पूर्व अनाधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति ग्राम पंचायत के सरपंच व पंच, पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्य नहीं बन सकेंगे। न ही ऐसे व्यक्ति इन पदों पर बने रह सकेंगे।
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उन्होेंने बताया कि इस संदर्भ में आम जनता की सिफारिशें, शिकायतें राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त हो रही हैं कि ऐसे व्यक्तियों को पंचायतीराज संस्थाओं का चुनाव लड़ने की अनुमति न दी जाए, जिन्होंने ग्राम पंचायत की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच के दौरान इन हिदायतों की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के बारे में आदेश दिए हैं। आयोग के जारी आदेश में कहा गया है यदि किसी रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को कोई ऐसी शिकायत मिलती है तो उसकी संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी से जांच करवाई जाए तथा जांच रिपोर्ट के आधार पर अंतिम फैसला लिया जाए।
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