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Rohtak News: दशहरा पर आतिशबाजी के बाद बढ़ा प्रदूषण, शहर में ग्रेप-1 लागू
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फोटो 92 : दशहरा पर्व पर शहर में हुई आतिशबाजी। संवाद
बहादुरगढ़। दशहरा पर्व हुई आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का अटैक बढ़ गया है। बुधवार को एक्यूआई येलो से ऑरेंज जोन में 205 पर पहुंच गया। कमिश्न फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) की ओर से प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रेप-1 की पाबंदियां लागू की गई हैं। अब शहर की सड़कों की सफाई मशीनों से होगी और पानी का छिड़काव किया जाएगा।
प्रदूषण बढ़ने के बाद अब ग्रेप-1 की पाबंदी लागू होने से निर्माण और अन्य गतिविधियों में धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसमें सामग्री को ढकना, पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन का उपयोग शामिल है। 500 वर्ग मीटर से अधिक के अपंजीकृत निर्माण परियोजनाओं पर रोक रहेगी।
नगरपालिका ठोस कचरा और निर्माण कचरा नियमित रूप से उठाया जाएगा। सड़कों पर मशीनों से सफाई और पानी का छिड़काव सुनिश्चित किया जाएगा। जैव-ईंधन और नगरपालिका ठोस कचरे को खुले में जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वाहनों के लिए पीयूसी मानदंडों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध लागू होगा। होटलों और रेस्तरां में तंदूर में कोयले या लकड़ी के उपयोग पर रोक रहेगी।
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नागरिकों के लिए दिशानिर्देश
नागरिकों को समीर एप से वायु गुणवत्ता सूचकांक की जांच करने की सलाह दी गई है। वाहनों के इंजन को ठीक से ट्यून रखने और पीयूसी प्रमाणपत्र अपडेट रखने को कहा गया है। लाल बत्ती पर इंजन बंद करने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का उपयोग न करने का निर्देश है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
बुधवार को एक्यूआई बढ़ने के साथ ही ग्रेप-1 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। ग्रेप-1 के नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण को बढ़ने से रोकना जरूरी है।
-सुनील श्योराण, क्षेत्रीय अधिकारी
-फोटो 92 : दशहरा पर्व पर शहर में हुई आतिशबाजी। संवाद
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प्रदूषण बढ़ने के बाद अब ग्रेप-1 की पाबंदी लागू होने से निर्माण और अन्य गतिविधियों में धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसमें सामग्री को ढकना, पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन का उपयोग शामिल है। 500 वर्ग मीटर से अधिक के अपंजीकृत निर्माण परियोजनाओं पर रोक रहेगी।
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नगरपालिका ठोस कचरा और निर्माण कचरा नियमित रूप से उठाया जाएगा। सड़कों पर मशीनों से सफाई और पानी का छिड़काव सुनिश्चित किया जाएगा। जैव-ईंधन और नगरपालिका ठोस कचरे को खुले में जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वाहनों के लिए पीयूसी मानदंडों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के चलने पर भी प्रतिबंध लागू होगा। होटलों और रेस्तरां में तंदूर में कोयले या लकड़ी के उपयोग पर रोक रहेगी।
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नागरिकों के लिए दिशानिर्देश
नागरिकों को समीर एप से वायु गुणवत्ता सूचकांक की जांच करने की सलाह दी गई है। वाहनों के इंजन को ठीक से ट्यून रखने और पीयूसी प्रमाणपत्र अपडेट रखने को कहा गया है। लाल बत्ती पर इंजन बंद करने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का उपयोग न करने का निर्देश है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
बुधवार को एक्यूआई बढ़ने के साथ ही ग्रेप-1 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। ग्रेप-1 के नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण को बढ़ने से रोकना जरूरी है।
-सुनील श्योराण, क्षेत्रीय अधिकारी
-फोटो 92 : दशहरा पर्व पर शहर में हुई आतिशबाजी। संवाद