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किसी अनजान आदमी के दिखने पर टोल फ्री नंबर 1950 पर दें सूचना

Sun, 05 Apr 2020 06:15 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 05 Apr 2020 06:15 PM IST
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गांव नीमली में नाका पर खड़े ग्रामीण। - फोटो : CharkhiDadri
जिले के किसी भी गांव में बाहर से कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है या किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो ग्राम सचिव, पटवारी या नंबरदार तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन के टोल फ्री नंबर 1950 पर दें। उपायुक्त श्याम लाल पूनिया ने जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में यह निर्देश जारी किए हैं।
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उन्होंने कहा कि जिला राजस्व अधिकारी व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी हर गांव से ठीकरी पहरा लगाए जाने के बारे में सरपंचों व नंबरदारों से रिपोर्ट लेंगे। उपायुक्त ने बैठक में सीएमओ को निर्देश दिए कि महामारी नियंत्रण के लिए पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर और अन्य आवश्यक उपकरणों की डिमांड तुरंत भेजे और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करें। सभी विभाग अपनी हेल्प लाइन या कंट्रोल रूम स्थापित करें जिससे नागरिकों को अपनी समस्या बताने में परेशानी न हो।
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पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने कहा कि जिला में बाहरी तत्वों पर पूरी निगरानी रखी जा रही है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को सुचारू रखा गया है। जिला में लगाए गए नाकों पर तैनात पुलिस कर्मियों निर्देश दिए गए हैं कि गुजरने वाले सभी वाहनों की गहनता से चेकिंग की जाए और बिना अनुमति के किसी भी वाहन को प्रवेश ना करने दिया जाए। पुलिस कर्मियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन को तोड़ने वाले लोगों के साथ सख्ती से पेश आया जाए और ऐसे लोगों पर मुकदमे भी दर्ज किए जाएं। पड़ोसी जिला में कोरोना के मरीज आने के बाद सभी कर्मचारियों को और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है।
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उन्होंने कहा कि अनाज मंडी में फसल की सरकारी खरीद शुरू होने से पहले सीएमओ डा. प्रदीप शर्मा पुलिस कर्मचारियों और मार्केट कमेटी के कर्मचारियों को कोविड 19 के संदर्भ में प्रशिक्षण देंगे। जिससे मंडी में आने वाले किसानों, मजदूरों और वाहन चालकों को चैक किया जा सके।

72 वेंडर पहुंचा रहे फल और सब्जियां
अतिरिक्त उपायुक्त मो. इमरान रजा ने बैठक में कहा कि शहर के वार्डों में फल, सब्जी की होम डिलीवरी के लिए 72 लोगों को पंजीकृत किया गया है। गांवों में 47 लोगों को लाइसेंस दिया गया है और खल-बिनौला आदि की बिक्री के लिए 53 वाहनों को लाईसेंस दिए गए हैं। उपायुक्त ने कहा कि फल सब्जी विक्रेता के वाहन पर दोनों तरफ रेट लिस्ट अंकित करवाई जा और निर्धारित दरों पर ही वस्तुओं की बिक्री हो।
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