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रोहतक: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद, जुर्माना भी लगाया
Sat, 30 Sep 2023 11:39 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 30 Sep 2023 11:39 PM IST
सार
दोनों पर दो-दो हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना नहीं देने की एवज में दो-दो माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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- फोटो : google
विस्तार
नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। धारा 328, 34 आईपीसी, 366 व 34 आईपीसी के तहत तीन-तीन वर्ष कैद, एक-एक हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक-एक माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह फैसला शनिवार को एएसजे नरेश कुमार की अदालत ने सुनाया।
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पुलिस के मुताबिक, 29 अप्रैल 2021 को महिला थाना में दर्ज शिकायत में एक कॉलोनी निवासी युवती ने बताया कि मां की मौत के बाद पिता शराब के नशे में डूबा रहता है। वह 28 अप्रैल 2021 को अकेली सूट सिलवाने घर से निकल कर पीर बाबा के पास पहुंची। यहां शहर के ही निवासी अनिल व कृष्ण खड़े थे।
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आरोपियों ने उसका मुंह दबाया और जबरन बाइक पर बैठाकर पटाखा फैक्टरी के पास ले गए। यहां उसे नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। रात करीब नौ बसे उसे होश आया तो खुद को झाड़ियों में नशे की हालत में पड़ा पाया। वहां से किसी तरह दादा के घर पहुंची और घटना के बारे में बताया।
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