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रोहतक: रामपाल समर्थकों को अदालत ने दी क्लीनचिट, सभी छह आरोपी बरी
Sat, 02 Apr 2022 01:28 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, रोहतक (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Sat, 02 Apr 2022 01:28 AM IST
सार
2017 में मानसरोवर पार्क में हजारों की संख्या में समर्थक एकत्रित हुए थे। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। बिना अनुमति के प्रदर्शन करने का आरोप था।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हरियाणा के रोहतक के जिला अदालत ने शुक्रवार को छह रामपाल समर्थकों को बरी कर दिया। आरोप था कि वे उनकी अगुवाई में हजारों रामपाल समर्थक मानसरोवर पार्क में एकत्रित हो गए। इस संबंध में सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया था।
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इंस्पेक्टर राजेश ने 18 नवंबर 2017 को शिकायत दी थी कि गश्त के दौरान अंबेडकर चौक पर मौजूद थे। सूचना मिली कि मानसरोवर पार्क में हजारों की संख्या में रामपाल समर्थक एकत्रित हो गए हैं। उनकी अगुवाई सुंडाना निवासी समुंद्र ढाका, जींद बाईपास निवासी अमन, बहादुरगढ़ निवासी नरेश डागर व राजेश प्रधान, हांसी निवासी सुरेंद्र दास व दिल्ली निवासी रामप्रकाश दास कर रहे हैं।
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रामपाल समर्थकों ने बिना अनुमति के जुलूस निकाला। साथ ही नारेबाजी की। सड़क पर खड़े होकर रोड जाम किया। इस तरह डीसी की अनुमति के बगैर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। पुलिस ने मामले में छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। शुक्रवार को सीजेएम दीप्ति की अदालत ने सभी छह आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।