फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   Bail plea of rejected

Rohtak News: बहन की हत्या करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Sun, 19 Jul 2026 05:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Sun, 19 Jul 2026 05:09 AM IST
विज्ञापन
Bail plea of rejected
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

रोहतक। इंदिरा कॉलोनी में 24 फरवरी 2025 को अपनी बहन रितु की हत्या करने के आरोपी योगेश की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने कहा कि मामले में आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार योगेश ने बहन की हत्या करने के बाद खुद ही डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी थी। जांच में आरोपी ने बताया कि उनकी बहन पिछले कई वर्षों से मानसिक रूप से परेशान रहती थी। परिवार के सदस्यों से अक्सर विवाद करती थी।
विज्ञापन

घटना वाले दिन भी मां से झगड़े के बाद वह घर पहुंचा। जहां बहन से कहासुनी हुई और उसने वारदात को अंजाम दे दिया। मृतका के सिर और चेहरे पर कई गंभीर चोटें मिली थीं तथा वारदात घर के अंदर हुई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि शिकायतकर्ता सहित निजी गवाह अभियोजन के पक्ष में नहीं रहे हैं। आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वह फरवरी 2025 से जेल में बंद है इसलिए उसे जमानत दी जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed