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नियम 134ए के तहत हर बच्चे को मिले प्रवेश

Thu, 28 Oct 2021 01:18 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 28 Oct 2021 01:18 AM IST
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Admission to every child under Rule 134A
जिला शिक्षा अधिकारी ने बुधवार को अपने कार्यालय में अधीनस्थों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान निजी स्कूल संचालकों को नियम 134 के तहत रिक्त सीटों पर बच्चों को प्रवेश देने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी खंड शिक्षा अधिकारी और सीएमजीजीए शुभम चतुर्वेदी मौजूद रहे।
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डीईओ डॉ. विजय लक्ष्मी नांदल ने कहा कि सरकार की ओर से किसी भी निजी स्कूल में नियम 134 के तहत निर्धन बच्चों के प्रवेश का प्रावधान किया गया है। साथ ही हिदायत दी गई है कि इसके तहत किसी भी स्कूल की सीट खाली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एनएएस परीक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे शामिल हों। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। परीक्षा में जिले के बेहतर प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी कराई जाए।
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उन्होेंने बताया कि आजादी का महोत्सव के तहत निर्धारित समय पर कार्यक्रम आयोजित करें। साथ ही जिम्मेदार अधिकारी इन्हें विभिन्न समूहों में साझा करें। कुल मुखिया 27 व 28 अक्तूबर को होने वाली पेरेंट-टीचर मीटिंग (पीटीएम) में अभिभावकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें। पीटीएम में अवसर एप का विद्यार्थियों का डाटा भी शिक्षक साथ रखें। परीक्षा से पहले 29 अक्तूबर को होने वाले मॉक टेस्ट का परिणाम समय पर ऑनलाइन करें। एसडीएम का रिव्यू अनिवार्य है। डीईओ ने सभी से शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने का भी आह्वान किया। ब्यूरो
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