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Hindi News ›   Haryana ›   Rohtak News ›   A 10-year prison sentence was imposed for snatching a chain from a head constable and using abusive language.

Rohtak News: हेड कांस्टेबल से चेन छीनने व अभद्रता पर 10 वर्ष की कैद

Wed, 24 Dec 2025 02:35 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 24 Dec 2025 02:35 AM IST
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A 10-year prison sentence was imposed for snatching a chain from a head constable and using abusive language.
माई सिटी रिपोर्टर
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रोहतक। टिटौली चौकी इलाके में समर गोपालपुर बाईपास पुल के पास वर्ष 2021 में महिला हेड कांस्टेबल से सोने की चेन छीनने व अभद्रता करने दोषी को अदालत ने गोहाना के धनाना निवासी सौरभ को दस वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इसके अलावा, धारा 379बी के तहत दस वर्ष की कैद, 25,000 रुपये जुर्माना व छेड़छाड़ के मामले में दो वर्ष की सजा व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
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अदालत में दर्ज अभियाेग के मुताबिक, महिला हेड कांस्टेबल 11 जून 2021 को ड्यूटी के बाद घर जा रही थी। रास्ते में समर गोपालपुर के पास एक स्कूटी सवार युवक ने टक्कर मार दी। टक्कर से गिरने के बाद वह खींच कर एक ओर ले गया और अभद्रता करने लगा। विरोध करने पर वह भाग गया।
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भागते हुए वह स्कूटी से वर्दी, गले से चेन भी छीन ले गया। इस बारे में घर पर जाकर परिवार को बताया। इसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी सौरभ को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अब अदालत ने उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई है।
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