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Rohtak News: 1.12 लाख डिफाल्टरों ने नहीं जमा किए 5.03 अरब बिजली बिल

Tue, 03 Jun 2025 01:08 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक
संवाद न्यूज एजेंसी, रोहतक Updated Tue, 03 Jun 2025 01:08 AM IST
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1.12 lakh defaulters did not pay 5.03 billion electricity bills
फोटो 07: सोनीपत के ओल्ड डीसी रोड पर स्थित बिजली निगम कार्यालय। संवाद - फोटो : kathua news
सोनीपत। बिजली निगम के 112096 डिफाल्टरों पर 5.03 अरब रुपये का बिल बकाया है। सरचार्ज माफी योजना लागू होने के बाद भी यह उपभोक्ता बिल नहीं जमा कर रहे हैं। बिजली निगम ने 9 मई को यह योजना लागू की थी। अब तक 1967 उपभोक्ताओं ने इसका लाभ उठाते हुए 4.28 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। बिजली उपभोक्ताओं को 1.81 करोड़ रुपये की छूट दी गई है।
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बिजली निगम ने डिफाल्टर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए लागू की गई सरचार्ज माफी योजना 11 नवंबर तक लागू रहेगी। इसके तहत 31 अगस्त 2024 तक के लंबित बिजली बिलों पर लगाया गया सरचार्ज माफ किया जा रहा है। योजना के तहत बिजली बिल एकमुश्त जमा करने पर 10 फीसदी छूट दी जा रही है। पहली किस्त जमा करने पर उपभोक्ता के कनेक्शन को दोबारा जोड़ दिया जाएगा। किस्तों में बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को छूट नहीं दी जा रही है। आखिरी किस्त जमा होने पर उन्हें बकाया राशि में छूट दी जाएगी।
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जिले में 112096 डिफाल्टर उपभोक्ता हैं जिन पर 5.03 अरब रुपये बिल बकाया है। बिजली निगम की सक्रियता सरचार्ज माफी योजना को लेकर सीमित दिखाई दे रही है। कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो डिफाल्टर उपभोक्ताओं की संख्या लाखों में है, लेकिन अब तक बेहद कम उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ ले सके हैं। इनमें से दो वर्गों में उपभोक्ताओं को बांटा गया है। 63082 डिफाल्टर उपभोक्ताओं के कनेक्शन अभी भी चालू हैं, लेकिन इन्हें नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इन पर 1.83 अरब रुपये का बकाया है। 49,014 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके कनेक्शन काटे जा चुके हैं और इन पर 3.20 अरब रुपये का बिल बकाया है।
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उद्योगपतियों को 50 फीसदी अधिभार राशि माफ कराने का अवसर

औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को कुल मूल राशि के साथ 50 फीसदी अधिभार (ब्याज) राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर शेष 50 फीसदी अधिभार राशि माफ कर दी जाएगी। बिल विवाद के कारण वर्तमान में किसी न्यायिक फोरम में चल रहे विचाराधीन मामले को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया जाएगा। यदि उपभोक्ता न्यायालय से अपना मामला वापस लेता है, तो वह इस योजना का पात्र माना जाएगा।

बिजली निगम की ओर से डिफाल्टरों उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं। शिविर लगाकर उपभोक्ताओं को योजना के बारे में जागरूक किया जा रहा है। -गीतूराम तंवर, अधीक्षण अभियंता, बिजली निगम।
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