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Rohtak News: प्रॉपर्टी खुद प्रमाणित करने पर टैक्स में 10 फीसदी छूट

Wed, 03 Jul 2024 05:31 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 03 Jul 2024 05:31 AM IST
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10% tax rebate on self-certification of property
02सीटीके14...नगर निगम अधिकारियों के साथ बैठक करते नगर निगम आयुक्त अजय कुमार। स्रोत:प्रशासन
रोहतक। प्रॉपर्टी स्वयं प्रमाणित करने पर अब टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके लिए मंगलवार को डीसी व निगमायुक्त अजय कुमार ने टैक्स ब्रांच के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि वे आम लोगों को प्रॉपर्टी स्वयं प्रमाणित करने के फायदों के बारे में बताएं। इससे न केवल प्रॉपर्टी सुरक्षित रहती है, बल्कि खरीद-फरोख्त में भी आसानी रहेगी।
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डीसी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में कोई भी प्रॉपर्टी मालिक अपनी प्रॉपटी आईडी को स्वयं प्रमाणित कर सकता है। प्रॉपर्टी आईडी में प्रॉपर्टी मालिक का नाम, मोबाइल नंबर, प्रॉपटी का साइज व कैटेगरी की जानकारी देनी होती है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को स्वयं प्रमाणित करवाता है तो उसे साल 2024-25 के टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट दी जाए। निगम के अधिकारी डोर टू डोर जाकर प्रॉपर्टी स्वयं प्रमाणित करने में लोगों की मदद करें। आम लोग निगम कार्यालय में आकर भी काउंटर पर प्रॉपर्टी स्वयं प्रमाणित करवा सकते हैं। बैठक में नगर निगम की संयुक्त आयुक्त अंकिता वर्मा, डीएमसी जितेंद्र सिंह, सेक्शन ऑफिसर कम जेडटीओ जगबीर सिंह, टैक्स इंस्पेक्टर अमन, विनोद व रवि भी मौजूद रहे।
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अब तक जिले में प्रॉपर्टी स्वयं प्रमाणित का ब्योरा
रोहतक निगम 20 प्रतिशत
कलानौर एमसी 39 प्रतिशत
महम 35 प्रतिशत
सांपला 28 प्रतिशत
वर्जन
प्रॉपर्टी स्वयं प्रमाणित करने पर साल 2024-25 के टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। आम लोगों से आग्रह है कि वे प्रॉपर्टी स्वयं प्रमाणित करें। इससे न केवल प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में आसानी रहेगी, बल्कि प्रॉपर्टी मालिक के अलावा अन्य कोई प्रॉपर्टी नहीं देख सकेगा।
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अजय कुमार, डीसी एवं निगम आयुक्त
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