फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   right to service act_work on time)panelty_haryana ministry

समय पर काम नहीं किया तो जुर्माना भरना होगा

Wed, 11 Dec 2013 01:24 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 11 Dec 2013 01:24 PM IST
विज्ञापन
right to service act_work on time)panelty_haryana ministry
हरियाणा में अगर समय पर काम नहीं किया तो सरकार के कर्मचारियों और अफसरों को जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके लिए मंत्रिमंडल ने राइट टू सर्विस एक्ट (सेवा का अधिकार अधिनियम) अध्यादेश को मंजूरी दी है।
विज्ञापन


मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना रैली में इसकी घोषणा की थी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि हालांकि पहले ही 36 सेवाओं को समयबद्ध कर रखा है मगर इस कानून के लागू होने से लोगों के काम जल्द हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि इसके तहत एक आयोग गठित होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


आयोग समय-समय पर सिफारिशें करेगा। इसके लिए शिकायत निवारण प्राधिकरण गठित होगा। राज्य सरकार  प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण प्राधिकारी पदनामित करने की अधिसूचना जारी करेगी।

पदनामित अधिकारी अधिसूचित समयावधि के अंदर-अंदर पात्र व्यक्तियों की सेवा उपलब्ध करवाएगा। पात्र व्यक्तियों को पदनामित अधिकारी के सामने सेवा लेने के लिए आवेदन भरना होगा।

आवेदन प्राप्त होने पर पदनामित अधिकारी या तो सेवा उपलब्ध करवाएगा या आवेदन रद्द करेगा। रद्द करने का कारण दर्ज होगा और सूचना आवेदक को दी जाएगी। आवदेन प्राप्त होने के तुरंत पश्चात अधिसूचित सेवा की अवधि शुरू हो जाएगी।

अगर निश्चित समय में काम नहीं हुआ तो व्यक्ति 30 दिन के भीतर प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। प्राधिकारी सात दिन में सेवा देने का निर्देश दे सकेगा।


अगर अपील रद्द हो जाए तो 60 दिन के भीतर दूसरे शिकायत निवारण प्राधिकारी को अपील कर सकता है। असंतुष्ट हो तो आयोग के पास 90 दिन के भीतर पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकता है। जुर्माना राशि 250 रुपये से 5000 रुपये तक है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed