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Rewari News: मारपीट और साक्ष्य मिटाने के मामले में दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद
Fri, 16 Oct 2026 01:33 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:33 AM IST
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रेवाड़ी। गांव माजरा गुरदास की योगशाला में युवक के साथ मारपीट करने और साक्ष्य मिटाने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जतिन गर्ग की अदालत ने दोषी गांव माजरा गुरदास निवासी बलवंत उर्फ टिंडा और नवीन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को दो-दो महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार 20 मार्च 2020 को गांव माजरा गुरदास निवासी सचिन ने गढ़ी बोलनी पुलिस चौकी में शिकायत दी थी कि उसका भतीजा निकेश 19 मार्च की सुबह योगशाला गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। अगले दिन सुबह करीब साढ़े 10 बजे सूचना मिली कि निकेश गांव की योगशाला में बेहोशी की हालत में पड़ा है। उसके चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें थीं।
परिजनों और ग्रामीणों ने निकेश को उपचार के लिए रेवाड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया। शिकायत के आधार पर थाना कसौला में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
गढ़ी बोलनी चौकी पुलिस ने मामले की जांच कर साक्ष्य जुटाए और आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। पुलिस की ओर से अदालत में पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर बलवंत उर्फ टिंडा और नवीन को दोषी करार दिया गया।
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एसपी कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार 20 मार्च 2020 को गांव माजरा गुरदास निवासी सचिन ने गढ़ी बोलनी पुलिस चौकी में शिकायत दी थी कि उसका भतीजा निकेश 19 मार्च की सुबह योगशाला गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। अगले दिन सुबह करीब साढ़े 10 बजे सूचना मिली कि निकेश गांव की योगशाला में बेहोशी की हालत में पड़ा है। उसके चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें थीं।
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परिजनों और ग्रामीणों ने निकेश को उपचार के लिए रेवाड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया। शिकायत के आधार पर थाना कसौला में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
गढ़ी बोलनी चौकी पुलिस ने मामले की जांच कर साक्ष्य जुटाए और आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। पुलिस की ओर से अदालत में पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर बलवंत उर्फ टिंडा और नवीन को दोषी करार दिया गया।
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