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अब भी नहीं दिया जवाब तो सीएम, आर्मी चीफ भी होंगे एक्स पार्टी
ब्यूरो /अमर उजाला
Updated Fri, 02 Sep 2016 01:02 AM IST
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जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई परेशानी के बाद शहरवासी की ओर से रेवाड़ी की सिविल कोर्ट में डाले गए दावे में सीएम और आर्मी चीफ भी एक्स-पार्टी हो सकते हैं। ऐसा कोर्ट की ओर से भेजे गए नोटिस का जवाब दावा पेश न करने की स्थिति में हो सकता है। नोटिस भेजे 90 दिन होने के बावजूद अभी तक कोर्ट में सीएम और आर्मी चीफ की ओर से जवाब दावा नहीं किया गया है।
इसके चलते याचिकाकर्ता नया गांव निवासी सतबीर सिंह ने कोर्ट में सीएम और आर्मी चीफ के अलावा परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार को भी एक्स पार्टी बनाने की एप्लीकेशन डाली है। इस पर सुनवाई 19 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि इससे पूर्व डाले गए दावे में जवाब नहीं देने के चलते स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा सहित आठ विधायक पहले ही एक्स पार्टी हो चुके हैं।
आर्मी चीफ के अलावा हरियाणा के सांसद, विधायकों समेत 105 लोगों के खिलाफ डाले गए दावे के बाद डीजीपी हरियाणा और स्टेट चीफ सेकेट्री की ओर से जवाब दाखिल हो चुका है। हालांकि याचिकाकर्ता के अनुसार डीजीपी की ओर से डाले गए दावे का मिला जवाब गलत है।
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क्या था मामला
फिलहाल दिल्ली और हाल में नयागांव निवासी सतबीर सिंह ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान राज्य में हुए 36 हजार करोड़ रुपये के नुकसान के लिए 105 लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए रेवाड़ी की सिविल कोर्ट में दावा डाला था। दावे में राज्य के 90 विधायक,10 सांसदों के अलावा आर्मी चीफ समेत कुल 105 लोगों से हुए नुकसान की भरपाई और सतबीर के निजी नुकसान के एवज में 1 लाख रुपए हर्जाने की मांग की थी।
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इसके चलते याचिकाकर्ता नया गांव निवासी सतबीर सिंह ने कोर्ट में सीएम और आर्मी चीफ के अलावा परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार को भी एक्स पार्टी बनाने की एप्लीकेशन डाली है। इस पर सुनवाई 19 सितंबर को होगी। गौरतलब है कि इससे पूर्व डाले गए दावे में जवाब नहीं देने के चलते स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा सहित आठ विधायक पहले ही एक्स पार्टी हो चुके हैं।
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आर्मी चीफ के अलावा हरियाणा के सांसद, विधायकों समेत 105 लोगों के खिलाफ डाले गए दावे के बाद डीजीपी हरियाणा और स्टेट चीफ सेकेट्री की ओर से जवाब दाखिल हो चुका है। हालांकि याचिकाकर्ता के अनुसार डीजीपी की ओर से डाले गए दावे का मिला जवाब गलत है।
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क्या था मामला
फिलहाल दिल्ली और हाल में नयागांव निवासी सतबीर सिंह ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान राज्य में हुए 36 हजार करोड़ रुपये के नुकसान के लिए 105 लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए रेवाड़ी की सिविल कोर्ट में दावा डाला था। दावे में राज्य के 90 विधायक,10 सांसदों के अलावा आर्मी चीफ समेत कुल 105 लोगों से हुए नुकसान की भरपाई और सतबीर के निजी नुकसान के एवज में 1 लाख रुपए हर्जाने की मांग की थी।