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निर्धारित समयावधि के अंदर सेवाएं प्रदान करें : सरबन
अमर उजाला ब्यूरो/रेवाड़ी
Updated Tue, 08 Dec 2015 12:40 AM IST
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राइट टू सर्विस कमीशन के आयुक्त सरबन सिंह ने सोमवार को लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे नागरिकों को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समयावधि के अंदर सेवाएं प्रदान करें ताकि लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं को लोगों की सुविधा के अनुकूल बनाने और समयबद्ध व परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए हरियाणा सेवा का अधिकार आरटीएस अधिनियम-2014 के तहत अनेक सेवाएं अधिसूचित की हैं, जिसके तहत विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाओं का लाभ निर्धारित समय में दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।
अधिनियम के तहत निर्धारित की गई सेवाओं को तय समय में पूरा करना होगा। इस अवसर पर उपायुक्त डा यश गर्ग, एसपी बलवान सिंह राणा, नवनियुक्त एडीसी डॉ प्रियंका सोनी, एसडीएम कैप्टन मनोज कुमार, एसडीएम कोसली निर्मल नागर, नगराधीश बीबी गोगिया, जिला राजस्व अधिकारी पीडी शर्मा, डीएसपी विरेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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राइट टू सर्विस कमीशन के आयुक्त के आने से पहले होर्डिंग लगाए
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 लागू करने के बाद जिला प्रशासन ने लोगों की जागरुक करने के लिए इसके होर्डिंग सोमवार को तब लगाए जब राइट टू सर्विस कमीशन के आयुक्त सरबन सिंह ने यहां पहुंचने वाले थे। सोमवार को उनके आने का समय तय था, ऐसे में सुबह से ही कर्मचारी इन होर्डिंग को लगाने में जुट गए ताकि आयुक्त को सब ठीक ठाक लगे। बात यह भी खास है कि यहां लगे कई होर्डिंग अंग्रेजी में है, ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी इनको कैसे समझ पाएगा। कुछ होर्डिंग हिंदी में भी लागाए गए हैं। दोपहर को यहां पहुंचे आयुक्त सरबन सिंह ने लघु सचिवालय में लगे इन होर्डिंग का अवलोकन किया और अपने मोबाइल में इनकी तस्वीर भी कैद की।
दस्तावेजों की चैक लिस्ट भी लगाएं
आयुक्त सरबन सिंह ने अधिकारियों से कहा कि विभागों द्वारा जहां-जहां पर सेवा का अधिकार अधिनियम से संबंधित बोर्ड लगाएं गए हैं, उसके साथ ही विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन करते समय लगाए जाने वाले दस्तावेजों की चैक लिस्ट भी लगवाना सुनिश्चित करें। ताकि लोगों को इस बारे में ज्यादा परेशानी न आए और उन्हें यह भी पता लग सके कि किस आवेदन के साथ कौनसे दस्तावेज लगाने हैं।
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उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं को लोगों की सुविधा के अनुकूल बनाने और समयबद्ध व परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए हरियाणा सेवा का अधिकार आरटीएस अधिनियम-2014 के तहत अनेक सेवाएं अधिसूचित की हैं, जिसके तहत विभिन्न विभागों से संबंधित सेवाओं का लाभ निर्धारित समय में दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
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उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।
अधिनियम के तहत निर्धारित की गई सेवाओं को तय समय में पूरा करना होगा। इस अवसर पर उपायुक्त डा यश गर्ग, एसपी बलवान सिंह राणा, नवनियुक्त एडीसी डॉ प्रियंका सोनी, एसडीएम कैप्टन मनोज कुमार, एसडीएम कोसली निर्मल नागर, नगराधीश बीबी गोगिया, जिला राजस्व अधिकारी पीडी शर्मा, डीएसपी विरेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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राइट टू सर्विस कमीशन के आयुक्त के आने से पहले होर्डिंग लगाए
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 लागू करने के बाद जिला प्रशासन ने लोगों की जागरुक करने के लिए इसके होर्डिंग सोमवार को तब लगाए जब राइट टू सर्विस कमीशन के आयुक्त सरबन सिंह ने यहां पहुंचने वाले थे। सोमवार को उनके आने का समय तय था, ऐसे में सुबह से ही कर्मचारी इन होर्डिंग को लगाने में जुट गए ताकि आयुक्त को सब ठीक ठाक लगे। बात यह भी खास है कि यहां लगे कई होर्डिंग अंग्रेजी में है, ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी इनको कैसे समझ पाएगा। कुछ होर्डिंग हिंदी में भी लागाए गए हैं। दोपहर को यहां पहुंचे आयुक्त सरबन सिंह ने लघु सचिवालय में लगे इन होर्डिंग का अवलोकन किया और अपने मोबाइल में इनकी तस्वीर भी कैद की।
दस्तावेजों की चैक लिस्ट भी लगाएं
आयुक्त सरबन सिंह ने अधिकारियों से कहा कि विभागों द्वारा जहां-जहां पर सेवा का अधिकार अधिनियम से संबंधित बोर्ड लगाएं गए हैं, उसके साथ ही विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन करते समय लगाए जाने वाले दस्तावेजों की चैक लिस्ट भी लगवाना सुनिश्चित करें। ताकि लोगों को इस बारे में ज्यादा परेशानी न आए और उन्हें यह भी पता लग सके कि किस आवेदन के साथ कौनसे दस्तावेज लगाने हैं।