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Rewari News: लंबित 552 मामलों की हुई सुनवाई, 6 नवंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

Sat, 10 Oct 2026 01:17 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Sat, 10 Oct 2026 01:17 AM IST
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Hearings held on 552 pending cases; final electoral roll to be published on November 6.
शिविर लगाकर सुनवाई करते कर्मचारी। स्रोत : प्रशासन
रेवाड़ी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से हरियाणा में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाताओं को जारी नोटिसों के निस्तारण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 8 अक्तूबर को 259 और 9 अक्तूबर को 293 समेत कुल 552 लंबित मामलों की सुनवाई हुई है। 6 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
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जिले में कुल 1,12,911 नोटिस जनरेट किए गए हैं। इनमें से 5,910 मामलों में सुनवाई लंबित थी। यह कुल लंबित मामलों का 5.23 प्रतिशत है। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि 8 अक्तूबर को आयोजित विशेष शिविरों में 259 और 9 अक्तूबर को 293 लंबित मामलों की सुनवाई की गई। विशेष शिविरों के दौरान अब तक कुल 552 लंबित मामलों की सुनवाई की गई है।
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उन्होंने बताया कि लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन मतदान केंद्रों पर नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाताओं की ओर से अभी तक जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करवाए गए हैं, वहां विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि विशेष शिविरों और घर-घर सर्वे के माध्यम से मतदाताओं से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य सुनवाई की प्रक्रिया को पूरा करना और मतदाता सूची से संबंधित मामलों का समय पर समाधान करना है।
मतदाताओं को भी अपने नोटिस से संबंधित जानकारी लेकर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाने चाहिए, ताकि उनके मामलों का निस्तारण निर्धारित समय में हो सके।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के तहत सभी पात्र मतदाताओं के नाम 6 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। उन्होंने लंबित मामलों के निस्तारण के लिए चल रही प्रक्रिया की नियमित निगरानी पर जोर दिया।

विशेष शिविरों के माध्यम से सुनवाई और दस्तावेज की जांच पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में शामिल करने की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी हो सके।
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