{"_id":"69b84a029b0ec95fe509bf4c","slug":"29-drivers-fined-for-drunk-driving-rewari-news-c-198-1-rew1001-235111-2026-03-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rewari News: शराब पीकर वाहन चलाने वाले 29 चालकों के चालान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rewari News: शराब पीकर वाहन चलाने वाले 29 चालकों के चालान
विज्ञापन
चालक की जांच करती पुलिस टीम। स्रोत : पुलिस
रेवाड़ी। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने 9 से 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 29 चालकों के चालान किए गए।
एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि अक्सर रात में कुछ चालक नशे में वाहन चलाते हैं, जिससे न केवल उनकी जान को खतरा होता है बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाता है।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत शराब पीकर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। गाड़ियों में तेज डीजे या प्रेशर हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने और बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखा छोड़कर हवा बाजी करने वाले 5 वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई।
विज्ञापन
पुलिस ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी कि फिलहाल चालान किए जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा करने पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।अभियान के दौरान लेन चेंज नियमों की अवहेलना करने पर 1217 वाहन चालकों के चालान किए गए।
विज्ञापन
एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि अक्सर रात में कुछ चालक नशे में वाहन चलाते हैं, जिससे न केवल उनकी जान को खतरा होता है बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य लोगों के लिए भी दुर्घटना का जोखिम बढ़ जाता है।
विज्ञापन
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के तहत शराब पीकर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। गाड़ियों में तेज डीजे या प्रेशर हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने और बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखा छोड़कर हवा बाजी करने वाले 5 वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई।
विज्ञापन
पुलिस ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी कि फिलहाल चालान किए जा रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसा करने पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।अभियान के दौरान लेन चेंज नियमों की अवहेलना करने पर 1217 वाहन चालकों के चालान किए गए।