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दुराचारी को दस साल कैद
जींद/ब्यूरो
Updated Fri, 22 Nov 2013 06:54 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतप्रकाश की अदालत ने किशोरी को शादी का झांसा देकर अपहरण कर दुराचार करने के दोष में एक युवक को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक व्यक्ति ने 20 मार्च को उचाना थाना पुलिस को बताया था कि गांव तलवंडी राणा हिसार निवासी संदीप शादी का झांसा देकर उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर ले गया। पुलिस ने 23 मार्च को नरवाना बस अड्डे से बरामद कर आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया।
किशोरी ने संदीप पर आरोप लगाया था कि आरोपी उसे हिसार में एक कमरे पर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने पीड़िता का सामान्य अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाया। दुराचार की पुष्टि होने पर पुलिस ने संदीप के खिलाफ अपहरण के साथ-साथ दुराचार का मामला भी दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतप्रकाश की अदालत ने किशोरी को शादी का झांसा देकर अपहरण कर दुराचार करने के जुर्म में संदीप को दस वर्ष का कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार एक व्यक्ति ने 20 मार्च को उचाना थाना पुलिस को बताया था कि गांव तलवंडी राणा हिसार निवासी संदीप शादी का झांसा देकर उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर ले गया। पुलिस ने 23 मार्च को नरवाना बस अड्डे से बरामद कर आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया।
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किशोरी ने संदीप पर आरोप लगाया था कि आरोपी उसे हिसार में एक कमरे पर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने पीड़िता का सामान्य अस्पताल में मेडिकल परीक्षण करवाया। दुराचार की पुष्टि होने पर पुलिस ने संदीप के खिलाफ अपहरण के साथ-साथ दुराचार का मामला भी दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश सतप्रकाश की अदालत ने किशोरी को शादी का झांसा देकर अपहरण कर दुराचार करने के जुर्म में संदीप को दस वर्ष का कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।