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पुलिस पर फायरिंग करने वालों को जेल
भिवानी/ब्यूरो।
Updated Sat, 26 Oct 2013 09:54 PM IST
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हरियाणा में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. अब्दुल माजिद की अदालत ने पुलिस पर हमले करने के आरोप में चार लोगों को पांच-पांच साल की कैद और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में सजा चार माह बढ़ा दी जाएगी। आरोपी नरेश, हरीश, रवींद्र चरखी के रहने वाले हैं। विवेक पांडवान का रहने वाला है।
छह जून 2012 को गांव पैंतावास के पास गश्त कर रही पुलिस ने जायलों को रुकवाने का प्रयास किया था। इसपर जायलों में सवार युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। गांव चरखी के पास उन्हें पकड़ लिया गया।
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जुर्माना अदा न करने की सूरत में सजा चार माह बढ़ा दी जाएगी। आरोपी नरेश, हरीश, रवींद्र चरखी के रहने वाले हैं। विवेक पांडवान का रहने वाला है।
छह जून 2012 को गांव पैंतावास के पास गश्त कर रही पुलिस ने जायलों को रुकवाने का प्रयास किया था। इसपर जायलों में सवार युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। गांव चरखी के पास उन्हें पकड़ लिया गया।
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