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Viral Video: दिल्ली पैरलल नहर में बाइक समेत स्टंट करता दिखा युवक, पानीपत के युवक का वीडियो वायरल 

Thu, 30 Jun 2022 11:29 AM IST
निवेदिता वर्मा आशु गौतम, संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
आशु गौतम, संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Published by: निवेदिता वर्मा Updated Thu, 30 Jun 2022 11:29 AM IST
सार

34 सेकेंड की वीडियो में एक युवक बाइक के साथ नहर में कूदता नजर आ रहा है। स्टंट करने वाला युवक पानीपत के मोर माजरा गांव का बताया जा रहा है। वीडियो के अंत में कुछ युवा दिखाई दे रहे है। 

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video of young man doing stunts with bike in Delhi Parallel Canal is viral 
नहर में बाइक के साथ कूदता युवक। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

बढ़ती गर्मी से निजात पाने के लिए लोग दिल्ली पैरलल नहर में डुबकी लगाने पहुंच रहे है, जिस वजह पानीपत में आए दिन हादसे हो रहे है। हर तीसरे दिन नहर में डूबने से मौत हो रही है। इस पर सख्त कार्रवाई करते हुए उपायुक्त पानीपत सुशील सारवान ने नहर किनारे धारा-144 लागू की है। इसके बावजूद लोग आदेशों का पालन नहीं कर रहे है। सरेआम आदेशों की धज्जियां उठाई जा रही हैं।

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सोशल मीडिया पर दिल्ली पैरलल नहर में बाइक के साथ स्टंट करते हुए युवक की वीडियो वायरल हो रही है। इसमें एक युवक बाइक के साथ नहर में कूदता नजर आ रहा है। वीडियो पानीपत के दिल्ली पैरलल नहर की बताई जा रही है। वहीं स्टंट करने वाला युवक भी पानीपत के मोर माजरा गांव का बताया जा रहा है। 34 सेकेंड की वीडियो के अंत में कुछ युवा दिखाई दे रहे है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है।

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नहर में डांस करता दिखा युवक 

नहर में छलांग लगाने वाला युवक नहर में जाने के बाद डांस करता दिखाई दे रहा है। पास खड़े युवक शोर मचाते हुए उसके टैलेंट की तारीफ करते दिख रहे है।  

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हादसो को न्यौता देने वाली वीडियो 

इस वीडियो के बाद ओर ज्यादा संख्या में युवा नहर में नहाने पहुंच सकते है। इस तरह के स्टंट दोबारा देखने को मिल सकते है, इस वीडियो को युवा वर्ग ज्यादा पसंद कर रहा है। उपायुक्त के आदेशों के अनुसार जल्द युवक पर कार्रवाई हो सकती है।

उपायुक्त के आदेश 

जिलाधीश सुशील सारवान ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जानमाल की हानि को नुकसान से बचाने के लिए यमुना नदी, नहरों, डिस्ट्रीब्यूटरीज और वाटर चैनलों पर गर्मी के सीजन के दौरान किसी भी तरह के नहाने, कूदने और कपड़े धोने जैसे क्रियाकलापों पर तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगाई गई है। इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागीदार होगा।

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