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कच्ची छत वालों पर पक्के कवर्ड एरिया की दरें लागू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 09 Jan 2022 01:18 AM IST
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The rates of pucca covered area are applicable on those with raw roofs
पानीपत। नए साल से जिले के कलेक्टर रेट बढ़ गए हैं। राजस्व विभाग ने कवर्ड एरिया की दरों को भी बढ़ा दिया है। अभी तक कड़ियों के मकान यानी कच्ची छत वाले मकानों के कवर्ड एरिया की दर 800 रुपये प्रति वर्ग फुट थी, जो 1200 रुपये हो गई है। लेंटर और चिप्स फर्श वाले मकानों के कवर्ड एरिया की दर 1000 और लेंटर की छत एवं मार्बल फर्श के मकान की दर 1200 रुपये प्रति वर्ग फुट थी। इसे भी 1200 रुपये कर दिया गया है यानि सभी की दरें एक ही कर दी गई हैं।
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अनुमान के मुताबिक, नई दरों के साथ 100 वर्ग गज के मकान की रजिस्ट्री पर भी 18 से 25 हजार रुपये का अतिरिक्ति भुगतान करना होगा। ये भुगतान कॉलोनी के निर्धारित कलेक्टर रेट के अनुसार ज्यादा भी हो सकता है। गौरतलब है कि एक जनवरी से जिले में नए कलेक्टर रेट लागू हुए हैं। इनके साथ निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इमारतों एवं बाहर की इमारतों के कवर्ड एरिया में भी बढ़ोतरी की गई है।
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इतना पड़ेगा असर
एडवोकेट एवं डीडी राइटर विकास कुमार ने बताया कि पहले 100 गज के कच्ची छत के मकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए 800 रुपये वर्ग फुट के हिसाब से 7.20 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी लगती थी। जो अब 10.80 लाख रुपये की लगेगी। इसमें 3.60 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी अतिरिक्त लगेगी। रजिस्ट्री महिला के नाम होने पर 18,000 रुपये और पुरुष के नाम होने पर 25,200 रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी करना होगा। यह भुगतान पहले पक्की छत एवं मार्बल के फर्श वाली इमारतों पर ही लागू होता था।
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एफसीआर के दिशा-निर्देशन में बनाई गईं दो श्रेणियां
एफसीआर कमेटी के दिशा-निर्देशन में कवर्ड एरिया के रेट की अब दो श्रेणी बनाई गई हैं। इसके लिए एफसीआर और एचएसवीपी से भी पत्राचार किया जा चुका था। एक श्रेणी निगम क्षेत्र के अंतर्गत और दूसरी बाहर के इलाकों की है। - कुलदीप मलिक, तहसीलदार, पानीपत।
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