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Panipat News: हेरोइन तस्करी की आरोपी अफ्रीकी महिला के जमानती को छह माह की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 23 Nov 2025 03:06 AM IST
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Six months imprisonment to the surety of African woman accused of heroin smuggling
पानीपत। हेरोइन तस्करी में गिरफ्तार दक्षिण अफ्रीका की महिला आरोपी की जमानत लेना कालखा गांव के सुरेंद्र को भारी पड़ गया। महिला को इनकी जिम्मेदारी पर जमानत मिली थी। महिला अब छह साल से अदालत में हाजिर न हो रही। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी ने जमानती सुरेंद्र को छह माह की सजा सुनाई। शहर थाना पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि 18 फरवरी 2019 को एसआई राजपाल ने शहर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना है कि वह अपनी टीम के जीटी रोड टोल टैक्स के पास गश्त पर थे। उन्होंने शक के आधार पर एक महिला से पूछताछ की। उन्होंने अफ्रीका देश की डुआ जाउ वीरेमी के रूप में अपनी पहचान बताई। पुलिस ने उसके पास मिली एक पॉलीथिन की जांच की तो पॉलीथिन से करीब 425 ग्राम हेरोइन बरामद की। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजा दिया था। कालखा गांव के सुरेंद्र ने अफ्रीकी महिला की जमानत ली थी और एक लाख रुपये का जमानती बांड भरा था। महिला जमानत मिलने के बाद अब अदालत में पेश नहीं हो रही है।
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वारंट तक हो चुके हैं जारी
कोर्ट ने आरोपी महिला के वारंट जारी किए गए। बावजूद इसके भी आरोपी महिला हाजिर नहीं हुई। ऐसे अदालत ने जमानती सुरेंद्र को नोटिस दिया। कोर्ट ने जमानत जब्त कर एक लाख रुपये जमा कराने के आदेश दिए थे। सुरेंद्र को कई बार नोटिस भेजे गए। वह न तो अदालत में पेश हुआ और न ही जमानत राशि जमा कराई। अदालत ने शहर थाना पुलिस प्रभारी को आरोपी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के आदेश दिए। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन मानते हुए सख्त नाराजगी जाहिर की। सुरेंद्र को दोषी करार देते हुए छह माह की सजा सुनाई।
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