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दहेज हत्या में देवर को सात साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला पानीपत
Updated Fri, 30 Oct 2015 12:10 AM IST
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पिछले दो साल से चल रहे दहेज हत्या के मामले में वीरवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में देवर को सात साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला थाना मॉडल टाउन ने 12 दिसंबर 2012 को मामला दर्ज किया था कि आठ मरला निवासी रणजीत सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी।
उसने बताया कि उसकी बहन रितू की शादी कुलदीप नगर के गुरविंद्र सिंह के साथ हुई थी। 12 दिसंबर को उसकी बहन के ससुराल से उनके पास फोन आया और रितू की तबीयत खराब हो गई है।
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वे कुलदीप नगर पहुंचे तो रितू तड़प रही थी। उसने अपने बयानों में पति गुरविंद्र सिंह, ससुर कुलदीप सिंह और देवर दविंद्र सिंह पर जहर देने का आरोप लगाया। उन्होंने उसको अस्पताल में दाखिल कराया। जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और पति व ससुर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया।
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कोर्ट ने पति व ससुर को पहले ही सजा सुना दी और देवर दविंद्र को भगोड़ा घोषित कर दिया। पुलिस ने गत दिनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसी मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरसी डिमरी की कोर्ट ने आरोपी दविंद्र सिंह को सात साल की कैद, पांच हजार रुपये जुर्माना और जमा न कराने एक माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है।