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Panipat News: एनडीसी पोर्टल पर प्रॉपर्टी आईडी से हटाया कूड़ा चार्ज का कॉलम
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पानीपत। नगर निगम ने एनडीसी पोर्टल पर प्रॉपर्टी आईडी से कूड़ा चार्ज का कॉलम को हटा दिया है। लोगों को प्रापर्टी टैक्स जमा कराते समय इसका चार्ज नहीं देना पड़ेगा। डोर-टू-डो कूड़ा उठान के समय जेबीएम के कर्मियों को इसका चार्ज देना होगा। नगर निगम ने इसमें किसी प्रकार की शिकायत का समाधान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।
शहर में जेबीएम कंपनी डोर-टू-डोर कूड़ा उठान कर रही है। निगम ने इसमें करीब 1.40 लाख प्रॉपर्टी को नक्शे में शामिल किया है। निगम ने कूड़ा कलेक्शन चार्ज एनडीसी पोर्टल के साथ जोड़ने का फैसला लिया था। इसका इसमें कॉलम में भी बनाया था। नगर निगम और जेबीएम कंपनी के बीच इस विषय को पूरी तरह लागू करने पर बात अटक गई।
यह रहेगा कूड़ा उठान का चार्ज
नगर निगम ने कूड़ा उठान के लिए चार्ज फिर से स्पष्ट किए हैं। बीपीएल मकान व ईडब्ल्यूएस फ्लैट मालिक को पांच रुपये, 100 वर्ग मीटर प्लाट तक आवासीय मकान व होटल वालों को 20 रुपये, 100 से 200 वर्ग मीटर तक मकान व होटल संचालकों को 40 रुपये, 200 वर्ग मीटर मकान व होटल वालों को 50 रुपये, 400 वर्ग मीटर से अधिक मकान व होटल संचालक को 100 रुपये, 50 बिस्तर से अधिक अस्पताल संचालक को तीन हजार रुपये, 100 बिस्तरों से अधिक अस्पताल को पांच हजार रुपये जमा कराने पड़ते हैं।
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पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी संचालक को 150 रुपये जमा कराने हैं। दो एकड़ तक के शिक्षण संस्थान को 500 और पांच एकड़ तक के शिक्षण संस्थान को एक रुपये जमा कराने होंगे। संवाद
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शहर में जेबीएम कंपनी डोर-टू-डोर कूड़ा उठान कर रही है। निगम ने इसमें करीब 1.40 लाख प्रॉपर्टी को नक्शे में शामिल किया है। निगम ने कूड़ा कलेक्शन चार्ज एनडीसी पोर्टल के साथ जोड़ने का फैसला लिया था। इसका इसमें कॉलम में भी बनाया था। नगर निगम और जेबीएम कंपनी के बीच इस विषय को पूरी तरह लागू करने पर बात अटक गई।
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यह रहेगा कूड़ा उठान का चार्ज
नगर निगम ने कूड़ा उठान के लिए चार्ज फिर से स्पष्ट किए हैं। बीपीएल मकान व ईडब्ल्यूएस फ्लैट मालिक को पांच रुपये, 100 वर्ग मीटर प्लाट तक आवासीय मकान व होटल वालों को 20 रुपये, 100 से 200 वर्ग मीटर तक मकान व होटल संचालकों को 40 रुपये, 200 वर्ग मीटर मकान व होटल वालों को 50 रुपये, 400 वर्ग मीटर से अधिक मकान व होटल संचालक को 100 रुपये, 50 बिस्तर से अधिक अस्पताल संचालक को तीन हजार रुपये, 100 बिस्तरों से अधिक अस्पताल को पांच हजार रुपये जमा कराने पड़ते हैं।
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पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी संचालक को 150 रुपये जमा कराने हैं। दो एकड़ तक के शिक्षण संस्थान को 500 और पांच एकड़ तक के शिक्षण संस्थान को एक रुपये जमा कराने होंगे। संवाद