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Panipat: स्कूल में 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी छात्र को 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
Mon, 06 Nov 2023 10:59 PM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा)
अमर उजाला ब्यूरो, पानीपत (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Mon, 06 Nov 2023 10:59 PM IST
सार
समालखा थाना पुलिस क्षेत्र की घटना है। जुलाई 2019 को समालखा थाना पुलिस को एक गांव में दुष्कर्म की सूचना मिली थी। जुर्माना न देने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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विस्तार
हरियाणा के पानीपत में समालखा पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में स्कूल में 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी छात्र को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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चार जुलाई 2019 को समालखा थाना पुलिस को एक गांव में दुष्कर्म की सूचना मिली थी। यहां एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ स्कूल में दुष्कर्म किया गया है। पीड़िता गांव में ही कक्षा 11वीं की छात्रा है।
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छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसके स्कूल में ही आरोपी युवक पढ़ता है। एक मार्च 2019 व तीन मार्च 2019 को कक्षाएं खत्म होने के बाद आरोपी ने उसको जबरदस्ती स्कूल में एक खाली कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जब चार जुलाई को उसके पेट में दर्द हुआ तो उसकी मां ने उससे पूरी बात पूछी। छात्रा ने आपबीती बताई। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया।
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पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में नागरिक अस्पताल में छात्रा का मेडिकल प्रशिक्षण कराया गया। यहां छात्रा चार माह की गर्भवती मिली। पुलिस ने छात्रा की बाल कल्याण समिति में काउंसलिंग भी कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने नियमानुसार छात्रा का गर्भपात भी कराया।
अब अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। ये एक लाख रुपये पीड़िता के परिवार को दिए जाएंगे। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।