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Panipat News: सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर अभियान चलाएगा निगम, काटे जाएंगे चालान
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पानीपत। सरकार ने करीब ढाई साल पहले सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है बावजूद शहर में इसका इस्तेमाल हो रहा है। शहर में इसे पूर्ण रूप से बंद करने के लिए नगर निगम इसके नियमों को शहर में लागू करवाने जा रहा है। जिसके लिए लिए नगर निगम शहर में अभियान चलाएगा। जिसमें लोगों को जागरूक करने के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन भंडारण, वितरण, खरीदफरोख्त और उपयोग पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही इस सामान को जब्त भी किया जाएगा।
सिंगल यूज का इस्तेमाल करने वालों पर 500 रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक में 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक वाले प्लेट, कप, ग्लास, कटलेरी, चाकू, स्ट्रो, रैथ्पंग, पैकिंग फिल्म, इन्विटेशन कार्ड पर प्रतिबंध रहेगा। इसकी जांच पड़ताल के लिए निगम शहर के बाजारों और दुकानदारों के पास जाएगी। अधिकारियों ने जनहित में सभी उत्पादकों, रिटेलर, दुकानदार, ई-कॉमर्स कंपनी, स्ट्रीटवेंडर, वाणिज्य संस्थान, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, पयर्टन स्थल, स्कूल कॉलेज, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान को सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के आदेश जारी किए हैं। अगर इनमें से कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता मिला तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
अधिकारियों ने बताया कि सिंगल यूज की मात्रा के अनुसार जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें 100 ग्राम तक एसपीयू मिलने पर 500 रुपये जुर्माना, 101 से 500 ग्राम मिलने तक 1500 रुपये जुर्माना, 501 से एक किलोग्राम मिलने पर 3000 रुपये जुर्माना, एक से पांच किलोग्राम मिलने पर 10 हजार रुपये जुर्माना, पांच से 10 किलोग्राम मिलने पर 20 हजार रुपये और दस किलोग्राम से अधिक मिलने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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नगर निगम संयुक्त आयुक्त मनी त्यागी ने कहा कि निगम का लक्ष्य शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक वातावरण को प्रभावित करता है। साथ ही शहर की निकासी व्यवस्था को बाधित करने में इसका अहम रोल है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के साथ कार्रवाई भी करने की योजना बनाई जा रही है।
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सिंगल यूज का इस्तेमाल करने वालों पर 500 रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। निगम अधिकारियों के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक में 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक वाले प्लेट, कप, ग्लास, कटलेरी, चाकू, स्ट्रो, रैथ्पंग, पैकिंग फिल्म, इन्विटेशन कार्ड पर प्रतिबंध रहेगा। इसकी जांच पड़ताल के लिए निगम शहर के बाजारों और दुकानदारों के पास जाएगी। अधिकारियों ने जनहित में सभी उत्पादकों, रिटेलर, दुकानदार, ई-कॉमर्स कंपनी, स्ट्रीटवेंडर, वाणिज्य संस्थान, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, पयर्टन स्थल, स्कूल कॉलेज, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान को सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के आदेश जारी किए हैं। अगर इनमें से कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता मिला तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
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अधिकारियों ने बताया कि सिंगल यूज की मात्रा के अनुसार जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें 100 ग्राम तक एसपीयू मिलने पर 500 रुपये जुर्माना, 101 से 500 ग्राम मिलने तक 1500 रुपये जुर्माना, 501 से एक किलोग्राम मिलने पर 3000 रुपये जुर्माना, एक से पांच किलोग्राम मिलने पर 10 हजार रुपये जुर्माना, पांच से 10 किलोग्राम मिलने पर 20 हजार रुपये और दस किलोग्राम से अधिक मिलने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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नगर निगम संयुक्त आयुक्त मनी त्यागी ने कहा कि निगम का लक्ष्य शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना है। सिंगल यूज प्लास्टिक वातावरण को प्रभावित करता है। साथ ही शहर की निकासी व्यवस्था को बाधित करने में इसका अहम रोल है। इसके लिए लोगों को जागरूक करने के साथ कार्रवाई भी करने की योजना बनाई जा रही है।