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Panipat News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 40 साल का कठोर कारावास

Fri, 09 Oct 2026 03:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत Updated Fri, 09 Oct 2026 03:43 AM IST
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Convict sentenced to 40 years of rigorous imprisonment for raping a minor.
पानीपत। पॉक्सो एक्ट की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा ने 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी कलंदर चौक के राजेश को 40 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। कोर्ट ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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24 दिसंबर 2024 को करनाल निवासी पीड़िता की मां ने थाना किला पुलिस में शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 14 साल की बेटी की तबीयत खराब रहने पर उन्होंने उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि आठ अक्टूबर 2024 को देशराज कॉलोनी निवासी राजेश उसे बहला-फुसलाकर कलंदर चौक स्थित अपने किराये के मकान में ले गया। यहां उसने उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद राजेश ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और यूपीटी कराया। वह जांच में गर्भवती पाई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी राजेश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अदालत में फॉरेंसिक व मेडिकल रिपोर्ट और 21 लोगों की गवाही कराई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष शर्मा की कोर्ट ने गवाही के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। ब्यूरो
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