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लोकसभा चुनाव लड़ने वालों का खर्च का ब्यौरा देने के लिए नया खाता खुलवाना हुआ अनिवार्य

Wed, 10 Apr 2019 11:46 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 10 Apr 2019 11:46 PM IST
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लोकसभा चुनाव लड़ने वालों का खर्च का ब्यौरा देने के लिए नया खाता खुलवाना हुआ अनिवार्य
लोकसभा चुनाव लड़ने वालों का खर्च का ब्यौरा देने के लिए नया खाता खुलवाना अनिवार्य
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पानीपत। लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को चुनावी खर्च के लिए बैंक में एक नया खाता खुलवाना चुनाव आयोग की ओर से अनिवार्य कर दिया है। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुमेधा कटारिया ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपना नामांकन भरने से पहले चुनावी खर्च का ब्यौरा रखने के लिए बैंक में एक अलग खाता खुलवाना होगा। पानीपत जिला में 16 अप्रैल से नामांकन पत्र भरने का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस खाते का नंबर व सूचना प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के साथ ही अपने रिटर्निंग अधिकारी को लिखित रूप में देनी होगी। इसके अलावा उम्मीदवार द्वारा लोकसभा चुनाव से संबंधित सभी खर्चे इसी खाते के माध्यम से करने होंगे। उन्होंने चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध किया कि वे आयोग की हिदायतों के अनुसार किसी भी बैंक में अपना खाता अवश्य खुलवा लें।
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