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मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल

Sat, 16 Mar 2019 12:19 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 16 Mar 2019 12:19 AM IST
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मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल
मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल
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पानीपत। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार 18 व 19 वर्ष के ऐसे युवा जिनका नाम अभी तक मतदाता सूचियों में दर्ज नहीं है, वे सभी आगामी 12 अप्रैल तक अपने नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करवाने के लिए आवेदन जमा करवा सकते है। इस अवधि के बाद नए वोट बनवाने के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा इस आयु वर्ग के युवाओं विशेषकर लड़कियों को चुनाव प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को मतदान प्रक्रिया में शामिल करके लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने बताया कि जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है वे मतदाता विभिन्न 11 अन्य दस्तावेजों दिखाकर मतदान कर सकता है। उन्होंने बताया कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया कर्मचारी पहचान पत्र, बैंक व पोस्ट ऑफिस की फोटो सहित पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज तथा आधार कार्ड दिखाकर मतदान कर सकता है।
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