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लोकसभा चुनाव को लेकर उपायुक्त ने जारी किए निर्देश

Thu, 28 Mar 2019 12:39 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 28 Mar 2019 12:39 AM IST
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लोकसभा चुनाव को लेकर उपायुक्त ने जारी किए निर्देश
लोकसभा चुनाव को लेकर डीसी ने जारी किए निर्देश
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पानीपत। आगामी लोक सभा चुनाव 2019 की घोषणा होते ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और जिला के सभी लाइसेंस शुदा शस्त्रों के लाइसेंस धारकों को जिला प्रशासन की ओर से निर्देश दिए जाने के बावजूद कुछ आर्म लाइसेंस धारकों ने अभी तक अपने शस्त्र व लाइसेंस जमा नही करवाएं हैं। वे केंद्र सरकार के निर्देशानुसार 31 मार्च से पूर्व अपने आर्म लाइसेंस एनडीएएल पोर्टल पर अपलोड करें।
उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने बताया कि जिन लाइसेंस धारकों ने अभी तक अपने लाइसेंस एनडीएएल पोर्टल पर अपलोड नहीं किए है वे लघुसचिवालय के उपायुक्त कार्यालय के कमरा नं. 116 में आकर निर्धारित पोर्टल पर अपना लाइसेंस अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि इसकी रिपोर्ट केंद्र व हरियाणा सरकार को निर्धारित तिथि से पूर्व भेजी जा सके।
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वीवीपैट से सात सकेंड स्क्रीन पर देख सकेगें अपना मतदान
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुमेधा कटारिया ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए प्रथम बार आम चुनाव में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन को वीवीपैट अर्थात वोटर वेरिफिएबल पेपर आडिट ट्रेल से युक्त कर दिया है। उपायुक्त ने बताया कि मतदाता को वोट डालने के बाद वीवीपैट से कोई पर्ची नही मिलती। कोई भी मतदाता वीवीपैट पर्ची को छू नही सकता है, हालांकि मतदाता को एक पारदर्शी स्क्रीन के पीछे यह पर्ची 7 सेकेंड तक दिखती रहती है और आखिर में यह पर्ची वीवीपैट के मुहर बंद डिब्बे में चली जाती है। कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके वीवीपैट अर्थात वोटर वैरीफियेबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर उस द्वारा डाले गए मत को 7 सेकेंड तक देखकर यह पता लगा सकता है कि उस डाला गया मत संबंधित उम्मीदवार के पक्ष में गया है।
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