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Panchkula News: चेक बाउंस मामले में युवक को एक साल की सजा
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चेक की रकम डेढ़ गुना कीमत के साथ लौटाने का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही चेक की रकम डेढ़ गुना कीमत के साथ लौटाने का आदेश दिया है। दोषी युवक की पहचान आशु निवासी विकासनगर मौलीजागरा चंडीगढ़ के रूप में हुई है। गांव अभयपुर के रहने वाले अत्तर सिंह ने आशु के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
अत्तर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि आशु के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशन थे। 7 दिसंबर 2018 को उसने उससे 1,60,000 रुपये लोन मांगा था। इसके बाद 9 फरवरी 2019 को उसने 1 लाख रुपये मांगे थे। दोषी ने दावा किया था कि वह उसे दो महीनों के अंदर पैसों को लौटा देगा। कई महीनों तक दोषी ने पैसे नहीं लौटाए। दोषी ने शिकायतकर्ता को 21 मई 2019 को 2,60,000 रुपये का चेक दिया। शिकायतकर्ता ने जब चेक बैंक में लगाया तो फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद उसके खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। चेक बाउंस मामले में जिला अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। साथ ही चेक की रकम डेढ़ गुना कीमत के साथ लौटाने का आदेश दिया है। दोषी युवक की पहचान आशु निवासी विकासनगर मौलीजागरा चंडीगढ़ के रूप में हुई है। गांव अभयपुर के रहने वाले अत्तर सिंह ने आशु के खिलाफ जिला अदालत में चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
अत्तर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि आशु के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशन थे। 7 दिसंबर 2018 को उसने उससे 1,60,000 रुपये लोन मांगा था। इसके बाद 9 फरवरी 2019 को उसने 1 लाख रुपये मांगे थे। दोषी ने दावा किया था कि वह उसे दो महीनों के अंदर पैसों को लौटा देगा। कई महीनों तक दोषी ने पैसे नहीं लौटाए। दोषी ने शिकायतकर्ता को 21 मई 2019 को 2,60,000 रुपये का चेक दिया। शिकायतकर्ता ने जब चेक बैंक में लगाया तो फंड्स की कमी के चलते बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने दोषी को लीगल नोटिस भेजने के बाद उसके खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल किया था।
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