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Panchkula News: चेक बाउंस के मामले में युवक को छह माह की कैद
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पंचकूला। चेक बाउंस के चार साल पुराने मामले में जिला अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए छह महीने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को पांच लाख रुपये डेढ़ गुना कीमत के साथ शिकायतकर्ता सेक्टर-4 निवासी रमेश कुमार को दो महीने के अंदर लौटाने के आदेश दिए हैं। दोषी की पहचान गुरुमुख सिंह निवासी गांव रामगढ़ रुरकी राजपुरा जिला पटियाला के रूप में हुई है। दोषी ने अदालत में रहम की गुहार लगाते हुए कहा कि वह डायबिटीज बीमारी से ग्रस्त है। शिकायतकर्ता ने अदालत से दोषी को कठोर सजा और चेक के दोगुना मुआवजे की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दोषी उसका 2016 से दोस्त था। पैसों की दिक्कत के लिए अक्तूबर 2018 में उसने उससे पांच लाख रुपये लिए थे। पैसे वापस करने के लिए दोषी ने शिकायतकर्ता को पांच लाख रुपये का चेक दिया था। उसने 20 जनवरी 2019 बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर-20 सी की ब्रांच में चेक लगाया तो खाते में पैसे न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने इसके लिए दोषी को नोटिस भेजा।
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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दोषी उसका 2016 से दोस्त था। पैसों की दिक्कत के लिए अक्तूबर 2018 में उसने उससे पांच लाख रुपये लिए थे। पैसे वापस करने के लिए दोषी ने शिकायतकर्ता को पांच लाख रुपये का चेक दिया था। उसने 20 जनवरी 2019 बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर-20 सी की ब्रांच में चेक लगाया तो खाते में पैसे न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने इसके लिए दोषी को नोटिस भेजा।
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