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Panchkula News: सड़क हादसे में महिला की मौत, परिवार को 21.73 लाख का मुआवजा

Sat, 15 Nov 2025 11:25 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 15 Nov 2025 11:25 PM IST
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Woman dies in road accident, family gets Rs 21.73 lakh compensation
पंचकूला। पिंजौर के पास मल्लाह मोड़ पर हुई सड़क दुर्घटना में महिला रजनी (37) की मौत और उनके परिवार (पति और बेटे) के घायल होने पर पंचकूला मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने परिवार को 21,73,037 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
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बीते 22 जून 2024 की रात लगभग 9:15 बजे कालका निवासी सुभाष कुमार अपनी पत्नी रजनी और बेटे शिवम के साथ मोटरसाइकिल से गोलपुरा (शाहाबाद मारकंडा) से अपने गांव केदारपुर लौट रहे थे। मल्लाह मोड़ के पास वे पानी पीने रुके थे कि उसी दौरान पिंजौर की ओर से तेज रफ्तार और लापरवाही से आती महिंद्रा एक्सयूवी 500 ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि रजनी का सिर पोल से टकराया और गंभीर चोटों के कारण सेक्टर-6 सिविल अस्पताल, पंचकूला में मृत घोषित कर दिया गया। सुभाष कुमार और उनका बेटा शिवम भी गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज किया।
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चालक और मालिक ने दुर्घटना से इन्कार किया
वाहन चालक कालका निवासी परमोद और मालिक सुरजीत शर्मा ने दुर्घटना से इन्कार किया और कहा कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। हालांकि ट्रिब्यूनल ने उन्हें दोषी पाया और वाहन के बीमाकर्ता ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा पहले चुकाने का आदेश दिया।
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घायल सुभाष कुमार का दावा
सुभाष कुमार ने ट्रिब्यूनल को बताया कि वह निर्माण कार्य और खेती से लगभग 35,000 रुपये प्रति माह कमाते हैं। दुर्घटना में उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ और उन्हें 10% स्थायी विकलांगता हुई। वे 22 जून से 1 अगस्त 2024 तक अस्पताल में भर्ती रहे। ट्रिब्यूनल ने उन्हें कुल 1,57,772 रुपये का मुआवजा दिया।


रजनी की मृत्यु पर मुआवजा
रजनी की उम्र 37 वर्ष थी और वे सिलाई-कढ़ाई का काम करती थीं। आय का कोई दस्तावेज न होने के कारण अदालत ने उन्हें अकुशल श्रमिक मानते हुए मासिक आय 10,924 रुपये तय की। रजनी की मृत्यु पर कुल 20,15,265 रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया।
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