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चेतावनी : अवैध माइनिंग पर पुलिस, राजस्व व पंचायत अधिकारी पूर्ण अंकुश लगाए, उपायुक्त ने मीटिंग कर सभी विभागों के अधिकारियों को दिए निर्देश
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पंचकूला। उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने कहा कि जिले में अवैध माइनिंग के मामलों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए पुलिस, राजस्व और पंचायत विभाग के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उन्होंने बताया कि ये अधिकारी अवैध माइनिंग के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई में माइनिंग विभाग के अधिकारियों का सहयोग करेंगे। विनय प्रताप सिंह शुक्रवार को जिला सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक अवैध माइनिंग के 8 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा अवैध माइनिंग में संलिप्त 73 वाहन जब्त किए गए हैं। 68 लाख 62 हजार रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है। उन्होंने कहा कि खनन सरकार के प्राथमिक क्षेत्रो में से एक है और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार बरसात के मौसम के मद्देनजर जिले में 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिये कि वे सुनिश्चित करें कि इस अवधि के दौरान जिला में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि ना हो। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि अधिकारी अवैध खनन के साथ साथ ऐसे खनन स्थलोें का भी दौरा करें जहां खनन के लिये लाइसेंस जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां नियमों के दायरे में रहकर खनन गतिविधियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के विरुद्ध खनन गतिविधि करते पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। वन विभाग की जमीन पर खनन गतिविधियों के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले वन विभाग से एनओसी ली जाए।
उन्होंने कहा कि खनन विभाग के अधिकारी ऐसे स्थानों की पहचान करें जहां अवैध माइनिंग होने की संभावना हो और वहां पुलिस विभाग के साथ मिलकर नाके लगाये ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि वे माइनिंग के ओवर लोडिंग वाहनों के अधिक से अधिक चालान करें। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध माइनिंग की शिकायतों पर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम पंचकूला ऋचा राठी, एसडीएम कालका राकेश संधु, जिला परिवहन अधिकारी अमरेंद्र सिंह, जिला माइनिंग अधिकारी ओमदत्त शर्मा, पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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उन्होंने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार बरसात के मौसम के मद्देनजर जिले में 1 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिये कि वे सुनिश्चित करें कि इस अवधि के दौरान जिला में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि ना हो। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि अधिकारी अवैध खनन के साथ साथ ऐसे खनन स्थलोें का भी दौरा करें जहां खनन के लिये लाइसेंस जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां नियमों के दायरे में रहकर खनन गतिविधियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के विरुद्ध खनन गतिविधि करते पाये जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। वन विभाग की जमीन पर खनन गतिविधियों के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले वन विभाग से एनओसी ली जाए।
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उन्होंने कहा कि खनन विभाग के अधिकारी ऐसे स्थानों की पहचान करें जहां अवैध माइनिंग होने की संभावना हो और वहां पुलिस विभाग के साथ मिलकर नाके लगाये ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि वे माइनिंग के ओवर लोडिंग वाहनों के अधिक से अधिक चालान करें। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध माइनिंग की शिकायतों पर जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज की जाए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, एसडीएम पंचकूला ऋचा राठी, एसडीएम कालका राकेश संधु, जिला परिवहन अधिकारी अमरेंद्र सिंह, जिला माइनिंग अधिकारी ओमदत्त शर्मा, पुलिस व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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