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Panchkula News: यूएचबीवीएन उपभोक्ता शिकायत मंच की जून में चार सुनवाई
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1, 8, 15 और 22 जून को होगी सुने जाएंगे मामले, वित्तीय विवादों का होगा निपटारा
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु जून में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की सुनवाई तय की। ये सुनवाई 1, 8, 15 और 22 जून को पंचकूला स्थित यूएचबीवीएन मुख्यालय में होंगी। मंच एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों पर विचार करेगा।
यह कार्रवाई विद्युत सदन, सेक्टर-14, पंचकूला में आयोजित होगी। समय प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित है। पंचकूला जोन के कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर जिलों के उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने से पहले उपभोक्ता को निर्धारित राशि जमा करवानी होगी। यह राशि पिछले छह महीनों के औसत बिजली शुल्क के आधार पर तय होगी। उपभोक्ता को यह भी प्रमाणित करना होगा कि संबंधित मामला किसी अदालत या अन्य फोरम में लंबित नहीं है। निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है। वे निर्धारित तिथियों पर मंच की कार्रवाई में शामिल होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।
सुनवाई के विषय और अपवाद
मंच पर गलत बिजली बिल, बिजली दरों से जुड़े मामले और मीटर सिक्योरिटी संबंधी शिकायतों पर सुनवाई होगी। खराब मीटर तथा वोल्टेज संबंधी समस्याओं का भी निवारण किया जाएगा। हालांकि, बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक या गैर-घातक दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों पर विचार नहीं होगा। ये मामले मंच के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु जून में उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की सुनवाई तय की। ये सुनवाई 1, 8, 15 और 22 जून को पंचकूला स्थित यूएचबीवीएन मुख्यालय में होंगी। मंच एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों पर विचार करेगा।
यह कार्रवाई विद्युत सदन, सेक्टर-14, पंचकूला में आयोजित होगी। समय प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित है। पंचकूला जोन के कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल और यमुनानगर जिलों के उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने से पहले उपभोक्ता को निर्धारित राशि जमा करवानी होगी। यह राशि पिछले छह महीनों के औसत बिजली शुल्क के आधार पर तय होगी। उपभोक्ता को यह भी प्रमाणित करना होगा कि संबंधित मामला किसी अदालत या अन्य फोरम में लंबित नहीं है। निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है। वे निर्धारित तिथियों पर मंच की कार्रवाई में शामिल होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।
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सुनवाई के विषय और अपवाद
मंच पर गलत बिजली बिल, बिजली दरों से जुड़े मामले और मीटर सिक्योरिटी संबंधी शिकायतों पर सुनवाई होगी। खराब मीटर तथा वोल्टेज संबंधी समस्याओं का भी निवारण किया जाएगा। हालांकि, बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक या गैर-घातक दुर्घटनाओं से जुड़े मामलों पर विचार नहीं होगा। ये मामले मंच के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
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