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Panchkula News: मोबाइल फोन और रुपये लूटने वाले तीन युवकों को दस-दस साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोबाइल फोन और पैसे लूटने छह माह पुराने मामले में जिला अदालत ने तीन युवकों को दोषी करार देकर दस-दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ना भरने की एवज में तीनों दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषियों की पहचान 25 वर्षीय सतविंदर सिंह निवासी बिटना कॉलोनी पिंजौर, 18 वर्षीय लक्की निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी पिंजौर और 25 वर्षीय विशाल शर्मा निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी पिंजौर के रूप में हुई है। अदालत में छह माह के करीब चली सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने तीनों युवकों सजा सुनाई है। पिंजौर पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 बी और 201 के तहत मामला दर्ज किया था।
यह है मामला
हरिओम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं का रहने वाला है। मानकपुर देवीलाल पिंजौर में किराए के मकान में रहता है। वह मजदूरी करता है। 21 अप्रैल 2023 को उसे मजदूरी की दिहाड़ी नहीं मिली तो वह दोपहर के करीब दो बजे पिंजौर गार्डन घूमने चला गया। जब वह जल महल के पास पहुंचा तो उसके पास तीन लड़के आए। काली रंग की टी शर्ट पहने एक लड़के ने उससे मोबाइल मांगा। फोन में पैसे ना होने का बहाना बनाकर उसने मोबाइल देने से इनकार कर दिया। उसने इसके बाद उसके दोनों हाथ मरोड़कर दिए। उसने साथी युवक से कहा कि इसकी जेब में जो कुछ है निकाल ले। युवक ने उसकी जेब से मोबाइल, सात सौ रुपये और आधार कार्ड निकाल लिया। इसके बाद तीनों उसे धक्का देकर भाग गए। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था।
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पंचकूला। मोबाइल फोन और पैसे लूटने छह माह पुराने मामले में जिला अदालत ने तीन युवकों को दोषी करार देकर दस-दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 26-26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना ना भरने की एवज में तीनों दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषियों की पहचान 25 वर्षीय सतविंदर सिंह निवासी बिटना कॉलोनी पिंजौर, 18 वर्षीय लक्की निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी पिंजौर और 25 वर्षीय विशाल शर्मा निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी पिंजौर के रूप में हुई है। अदालत में छह माह के करीब चली सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने तीनों युवकों सजा सुनाई है। पिंजौर पुलिस ने तीनों युवकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 बी और 201 के तहत मामला दर्ज किया था।
यह है मामला
हरिओम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं का रहने वाला है। मानकपुर देवीलाल पिंजौर में किराए के मकान में रहता है। वह मजदूरी करता है। 21 अप्रैल 2023 को उसे मजदूरी की दिहाड़ी नहीं मिली तो वह दोपहर के करीब दो बजे पिंजौर गार्डन घूमने चला गया। जब वह जल महल के पास पहुंचा तो उसके पास तीन लड़के आए। काली रंग की टी शर्ट पहने एक लड़के ने उससे मोबाइल मांगा। फोन में पैसे ना होने का बहाना बनाकर उसने मोबाइल देने से इनकार कर दिया। उसने इसके बाद उसके दोनों हाथ मरोड़कर दिए। उसने साथी युवक से कहा कि इसकी जेब में जो कुछ है निकाल ले। युवक ने उसकी जेब से मोबाइल, सात सौ रुपये और आधार कार्ड निकाल लिया। इसके बाद तीनों उसे धक्का देकर भाग गए। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया था।
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