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रायपुररानी में अवैध रूप विकसित की गई दो अनाधिकृत कॉलोनियों मे दो शोरूम किए ध्वस्त
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रायपुररानी। कस्बे में छोटा त्रिलोकपुर रोड पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला की ओर से नियंत्रित क्षेत्र एक्ट एवं अर्बन एरिया एक्ट में बड़ी कार्रवाई की गई। इसमें रायपुररानी की राजस्व संपदा में विकसित की गई दो अनाधिकृत कॉलोनियों (लगभग 5 एकड़) में दो शोरूम, अस्थायी रूप से बनाकर डीलर शेड और निर्मित रोड को जेसीबी मशीन द्वारा ध्वस्त किया गया।
इस कार्रवाई में जिला नगर योजनाकार पंचकूला गुंजन वर्मा, सहायक योजनाकार पंकज बेनीवाल, स्नेहा बैरागी, रायपुररानी नायब तहसीलदार बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इनके अलावा अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार की टीम के कनिष्ठ अभियंता आकाश, अनिल और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहा। इस कार्रवाई के दौरान लोगोें ने तोड़फोड़ करके काफी विरोध किया, लेकिन विभाग ने अपनी कार्रवाई जारी रखी।
इस संबंधी जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा ने बताया कि इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने से पहले दोनों कॉलोनियों के मालिकों और मौके पर बैठने वाले डीलरों को 24 जून 2022 को कारण बताओ नोटिस और 14 जुलाई 2022 को रेस्टोरेशन नोटिस भी दिए गए थे। लेकिन इन निर्माणों को नहीं हटाया गया, इस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना यदि कोई भी अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पेरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई करता है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विभाग से सीएलयू लाइसेंस की अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें, ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।
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इस कार्रवाई में जिला नगर योजनाकार पंचकूला गुंजन वर्मा, सहायक योजनाकार पंकज बेनीवाल, स्नेहा बैरागी, रायपुररानी नायब तहसीलदार बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इनके अलावा अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार की टीम के कनिष्ठ अभियंता आकाश, अनिल और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहा। इस कार्रवाई के दौरान लोगोें ने तोड़फोड़ करके काफी विरोध किया, लेकिन विभाग ने अपनी कार्रवाई जारी रखी।
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इस संबंधी जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा ने बताया कि इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने से पहले दोनों कॉलोनियों के मालिकों और मौके पर बैठने वाले डीलरों को 24 जून 2022 को कारण बताओ नोटिस और 14 जुलाई 2022 को रेस्टोरेशन नोटिस भी दिए गए थे। लेकिन इन निर्माणों को नहीं हटाया गया, इस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना यदि कोई भी अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पेरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्रवाई करता है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि विभाग से सीएलयू लाइसेंस की अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें, ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।
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