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Panchkula News: प्राइवेट स्कूलों की मान्यता पर कसेगा शिकंजा, 10 साल बाद रिव्यू नहीं कराया तो रद्द होगी मान्यता
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मौलिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को तत्काल रिव्यू कराने के निर्देश दिए
तय समय में पोर्टल पर आवेदन नहीं करने वाले स्कूलों पर मान्यता रद्द करने की कार्रवाई, लापरवाही पर अधिकारी की भी तय होगी जिम्मेदारी
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। वर्षों से बिना रिव्यू के चल रहे प्राइवेट स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पंचकूला सहित प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के तहत मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों का रिव्यू तत्काल कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में निदेशालय ने 18 सितंबर को अति आवश्यक पत्र जारी किया है।
10 साल बाद रिव्यू करवाना अनिवार्य
हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 39 और आरटीई नियम 2011 के नियम 12 के तहत प्रत्येक प्राइवेट स्कूल को मान्यता मिलने के 10 साल बाद रिव्यू करवाना अनिवार्य है। इसके लिए स्कूल को फॉर्म-1 में सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों, भवन और निर्धारित मानकों से संबंधित जानकारी देनी होती है।
आवेदन नहीं किया तो रद्द होगी मान्यता
यदि कोई स्कूल तय समय में पोर्टल पर रिव्यू के लिए आवेदन नहीं करता है तो उसकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की ओर से कार्रवाई में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
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कई स्कूलों ने नहीं कराया रिव्यू
निदेशालय के संज्ञान में आया है कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त कई विद्यालयों ने निर्धारित प्रावधान के तहत अपनी मान्यता का रिव्यू नहीं करवाया है। इसके कारण आरटीई नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पाया है। पत्र में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को ऐसे सभी विद्यालयों का तत्काल रिव्यू कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
जिले में कमेटी गठित
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुमन चौधरी के मुताबिक, जिले में प्राइवेट स्कूलों की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी स्कूलों की मान्यता से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है।
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तय समय में पोर्टल पर आवेदन नहीं करने वाले स्कूलों पर मान्यता रद्द करने की कार्रवाई, लापरवाही पर अधिकारी की भी तय होगी जिम्मेदारी
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। वर्षों से बिना रिव्यू के चल रहे प्राइवेट स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने पंचकूला सहित प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को हरियाणा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के तहत मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों का रिव्यू तत्काल कराने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में निदेशालय ने 18 सितंबर को अति आवश्यक पत्र जारी किया है।
10 साल बाद रिव्यू करवाना अनिवार्य
हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमावली 2003 के नियम 39 और आरटीई नियम 2011 के नियम 12 के तहत प्रत्येक प्राइवेट स्कूल को मान्यता मिलने के 10 साल बाद रिव्यू करवाना अनिवार्य है। इसके लिए स्कूल को फॉर्म-1 में सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों, भवन और निर्धारित मानकों से संबंधित जानकारी देनी होती है।
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आवेदन नहीं किया तो रद्द होगी मान्यता
यदि कोई स्कूल तय समय में पोर्टल पर रिव्यू के लिए आवेदन नहीं करता है तो उसकी मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की ओर से कार्रवाई में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।
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कई स्कूलों ने नहीं कराया रिव्यू
निदेशालय के संज्ञान में आया है कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त कई विद्यालयों ने निर्धारित प्रावधान के तहत अपनी मान्यता का रिव्यू नहीं करवाया है। इसके कारण आरटीई नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पाया है। पत्र में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को ऐसे सभी विद्यालयों का तत्काल रिव्यू कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
जिले में कमेटी गठित
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सुमन चौधरी के मुताबिक, जिले में प्राइवेट स्कूलों की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी स्कूलों की मान्यता से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर रही है।