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Panchkula News: हत्या के प्रयास में सात साल की सजा, 15 हजार जुर्माना

Thu, 08 Feb 2024 07:39 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Updated Thu, 08 Feb 2024 07:39 PM IST
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Seven years imprisonment for attempt to murder, Rs 15,000 fine
पंचकूला जिला अटार्नी एडवोकेट नरेश गर्ग ने अदालत में कहा-दोषी पर रहम न किया जाए माई सिटी रिपोर्टर
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पंचकूला। हत्या के प्रयास मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकार सिरोही की अदालत ने आरोपी नंदन कुमार यादव को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाते हुए 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दायर मामला 17 जुलाई 2021 का है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता राजीव कुमार गांव वृंदावन तहसील मुरलीगंज जिला मदेपुरा बिहार हाल चंडीगढ़ ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह सारंगपुर कालोनी नंदन कुमार यादव के पास मिलने के लिए गया था। वहीं उसके पास अमित भी बैठा था। इस बीच नंदन कुमार यादव शराब की बोतल लेकर आया। दोषी नंदन कुमार यादव शराब पीने के लिए राजीव कुमार से कहने लगा। इस पर राजीव ने शराब पीने से मना कर दिया। इस बात को लेकर नंदन ने राजीव से बहस की। इस दौरान नंदन कुमार यादव घर के अंदर गया और राजीव कुमार को देसी कट्टा से जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। गोली लगने के बाद वह घायल हो गया। घायल होने क बाद लोगों की मदद से उसे कालका से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दोषी नंदन कुमार यादव पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में पीएसआई डिटेक्टिव स्टाफ अजय कुमार ने जांच करते हुए मामले में अवैध हथियार बरामद करते हुए दोषी को जिला अदालत में गिरफ्तार कर पेश किया था। पेश करने के बाद अटार्नी नरेश गर्ग की ओर से मामले की पैरवी की गई। इस मामले में पंचकूला जिला अटार्नी एडवोकेट नरेश गर्ग की ओर से पैरवी करते हुए कहा कि दोषी ने हत्या की नीयत से फायर किया था। इसलिए नंदन कुमार यादव को सजा देने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। अदालत ने दोनो पक्षों की सुनने के बाद यह फैसला दिया।
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