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Panchkula News: रिटायर कर्मियों को छह महीने के भीतर मिलेगा संशोधित पेंशन के एरियर का लाभ

Fri, 13 Sep 2024 03:28 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 13 Sep 2024 03:28 AM IST
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Retired employees will get the benefit of arrears of revised pension within six months
चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया है कि सहायता प्राप्त संस्थानों के रिटायर कर्मियों को संशोधित पेंशन के एरियर के दावे व डीए को लेकर पंजाब सरकार छह महीने के भीतर निर्णय लेगी और उन्हें सूचित कर देगी। हाईकोर्ट ने इस पर स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो अधिकारी कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें, क्योंकि याचिकाकर्ता वरिष्ठ नागरिक हैं।
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याचिका दाखिल करते हुए गुरनाम सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि वे पंजाब के विभिन्न सहायता प्राप्त संस्थानों से रिटायर हुए कर्मचारी हैं। वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से स्वीकार की थीं और इसे तभी से लागू किया गया था। इसको स्वीकार करने के साथ ही याचिकाकर्ताओं की पेंशन भी संशोधित की गई है, लेकिन उन्हें इसका लाभ 1 जुलाई, 2021 से जारी किया गया। 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2021 तक के एरियर का लाभ उन्हें नहीं दिया गया। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को डीए का लाभ भी अभी तक जारी नहीं किया गया।
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पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया गया तो सरकार के वकील ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया कि याचिकाकर्ताओं संशोधित पेंशन के एरियर के दावे पर 6 माह के भीतर निर्णय ले लिया जाएगा। साथ ही डीए के दावे पर भी निर्णय लिया जाएगा और यदि दावा खारिज किया जाता है तो लिखित में इसके लिए कारण बताया जाएगा। इस जानकारी को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो अधिकारी कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें, जिसमें न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई भी शामिल है।
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