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रेमडेसिविर व टोसिलाइजुमाब इंजेक्शन कोविड अस्पताल ही देंगे

Wed, 28 Apr 2021 09:46 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 28 Apr 2021 09:46 PM IST
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Remadecivir and tocilizumab injections will be given by Kovid Hospital only
चंडीगढ़। प्रदेश में रेमडेसिविर और टोसिलाइजुमाब इंजेक्शन के अंधाधुंध प्रयोग को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि इन दोनों दवाओं की आपूर्ति केवल अस्पतालों या चिकित्सा संस्थानों के उपयोग के लिए ही की जाए। इसके अतिरिक्त, इस दवा की बिक्री केवल चिकित्सा विशेषज्ञों के सलाह पर ही करने भी निर्देश दिए गए हैं।
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खाद्य एवं औषधि प्रशासन के प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के लिए आपातकालीन और चिकित्सा आवश्यकताओं को मद्देनजर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने गंभीर रूप से बीमार कोविड मरीजों के उपचार के लिए ही रेमडेसिविर वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है।
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राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान डॉक्टर तर्कहीन रूप से रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाने की सलाह दे रहे हैं। इस इंजेक्शन को भारतीय ड्रग्स कंट्रोलर जनरल द्वारा एक आपातकालीन दवा के रूप में अनुमोदित किया गया है और यह केवल कोविड-19 के आईसीयू बेड/वेंटिलेटर के रोगियों में उपचार के लिए उपयोग किया जाता है।
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अनुचित बिक्री दंडनीय अपराध
प्रवक्ता ने कहा कि इंजेक्शन रेमडेसिविर या टोसिलाइजुमाब की कोई भी अनुचित बिक्री ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत दंडनीय है। जिसके लिए विक्रे ता के ड्रग लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। ऐसी दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग/जमाखोरी भी संज्ञेय और दंडनीय अपराध है, जिनके लिए उचित प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये दवाएं कोविड-19 मरीजों के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं । इसलिए इनका दुरुपयोग आईपीसी, महामारी अधिनियम, आपदा प्रबन्धन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।

खरीद वितरण का देना होगा पूरा ब्योरा
प्रवक्ता ने कहा कि इन दवाओं के सभी विक्रेताओं को समस्त खरीद एवं वितरण का ब्योरा आयुक्त, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, पंचकूला के कार्यालय में स्टेट ड्रग कंट्रोलर को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें बिक्री को केवल समर्पित कोविड अस्पतालों तक सीमित करने को भी कहा गया है, जिनमें कोविड-19 मरीजों के प्रबंधन के लिए आईसीयू बेड और क्रिटिकल केयर सुविधा उपलब्ध है। दवा विक्रेे ताओं को निरीक्षण के लिए कोरोना रिपोर्ट, इंडोर कार्ड जिस पर दवा के नाम लिखा हो और आईडी कार्ड/आधार कार्ड का रिकॉर्ड रखने को भी कहा गया है।
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