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मौड़ मंडी धमाके के आरोपियों की संपत्ति कर ली गई अटैच, जल्द होगी नीलामी: पंजाब
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चंडीगढ़। मौड़ मंडी धमाके के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि आरोपियों की संपत्ति अटैच कर दी गई है और जल्द ही इसकी नीलामी कर दी जाएगी। पंजाब सरकार के जवाब पर अब हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर याची को पक्ष रखने का आदेश दिया है।
गुरजीत सिंह पातड़ां ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मौड़ मंडी धमाके के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने की बात कहते हुए उचित निर्देश जारी करने की अपील की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी के कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट ने 2019 में सरकार को नए सिरे से एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था। सितंबर 2020 में हाईकोर्ट ने एसआईटी को दो सप्ताह में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार सही जांच नहीं की। याची ने कहा कि धमाके में डेरा सच्चा सौदा का हाथ है और जेल में मौजूद डेरा प्रमुख राम रहीम से पूछताछ की जानी चाहिए। बुधवार को पंजाब सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले के तीनों आरोपी अभी तक भगोड़े हैं, उनकी प्रापर्टी अटैच कर दी गई है। इनमें से एक की प्रापर्टी की नीलामी की गई थी, लेकिन कोई भी बोली लगाने के लिए आगे नहीं आया। अब तीनों की संपत्ति की नीलामी की जाएगी। बठिंडा के एसएसपी दीपक पारिक द्वारा हाईकोर्ट में दायर रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापे मारे जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट को रिकाॅर्ड में लेकर अब इस पर याचिकाकर्ता को जवाब दायर करने का आदेश दिया है।
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पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि घटना के सात साल बाद भी सरकार अभी तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम रही है। मुख्य आरोपी अमरीक सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए जब्त की गई संपत्ति की नीलामी को लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही पंजाब सरकार से अभी तक की जांच व कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी।
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गुरजीत सिंह पातड़ां ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मौड़ मंडी धमाके के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने की बात कहते हुए उचित निर्देश जारी करने की अपील की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी के कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट ने 2019 में सरकार को नए सिरे से एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था। सितंबर 2020 में हाईकोर्ट ने एसआईटी को दो सप्ताह में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था।
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याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इस मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी ने हाईकोर्ट के आदेशानुसार सही जांच नहीं की। याची ने कहा कि धमाके में डेरा सच्चा सौदा का हाथ है और जेल में मौजूद डेरा प्रमुख राम रहीम से पूछताछ की जानी चाहिए। बुधवार को पंजाब सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि इस मामले के तीनों आरोपी अभी तक भगोड़े हैं, उनकी प्रापर्टी अटैच कर दी गई है। इनमें से एक की प्रापर्टी की नीलामी की गई थी, लेकिन कोई भी बोली लगाने के लिए आगे नहीं आया। अब तीनों की संपत्ति की नीलामी की जाएगी। बठिंडा के एसएसपी दीपक पारिक द्वारा हाईकोर्ट में दायर रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापे मारे जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट को रिकाॅर्ड में लेकर अब इस पर याचिकाकर्ता को जवाब दायर करने का आदेश दिया है।
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पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि घटना के सात साल बाद भी सरकार अभी तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम रही है। मुख्य आरोपी अमरीक सिंह की गिरफ्तारी नहीं होने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए जब्त की गई संपत्ति की नीलामी को लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही पंजाब सरकार से अभी तक की जांच व कार्रवाई की स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी।