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Panchkula News: बठिंडा नगर निगम पर पीपीसीबी ने लगाया 46 लाख हर्जाना

Sun, 04 Aug 2024 04:36 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Aug 2024 04:36 AM IST
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PPCB imposed 46 lakh damages on Bathinda Municipal Corporation
चंडीगढ़। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने नगर निगम बठिंडा पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की पालना और पुराने कचरे का निपटारा न करने पर 46 लाख रुपये हर्जाना (पर्यावरणीय मुआवजा) लगाया है। बोर्ड ने साफ किया है कि 30 सितंबर, 2024 तक निगम ठोस अपशिष्ट का सही रूप से प्रबंधन नहीं कर पाया तो नियमों की उल्लंघना के चलते उसके संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में इस संबंध में जानकारी दी है।
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पीपीसीबी के अनुसार बोर्ड ने 1 जुलाई, 2020 से 31 मार्च, 2024 तक के समय के लिए नियमों की उल्लंघना के चलते 43 लाख रुपये हर्जाना लगाया है, जिसमें से 4 लाख जमा करवा दिए गए हैं। बाकी राशि भी स्थानीय निकाय को जमा करवाने के लिए बोला गया है। इसी तरह 1 अप्रैल से 30 जून, 2024 तक के पीरियड के लिए 3 लाख रुपये हर्जाना एनजीटी के आदेशों की पालना न करने के चलते अलग से लगाया गया है। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा पर कचरे का निस्तारण न करने के चलते 25 लाख रुपये अंतरिम हर्जाना अलग से जमा करवाने के लिए बोला है।
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बठिंडा में कचरे को डंप करने की शिकायत दी गई थी, जिस कारण एक कचरे में आग लगने की घटना भी हुई थी। इस सब के बाद ही एनजीटी की तरफ से केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम आयुक्त और जिला मैजिस्ट्रेट बठिंडा संयुक्त समिति गठित की गई थी, जिससे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई थी।
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