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50 माइक्रोन से ऊपर वाले प्लास्टिक का नहीं होगा चालान: उपायुक्त
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पंचकूला। 50 माइक्रोन से ऊपर वाले प्लास्टिक का चालान नहीं किया जाएगा। केवल सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों के ही चालान काटे जाएंगे। विभागीय अधिकारी चालान के साथ लोगों को जागरूक भी करें। यह निर्देश उपायुक्त महावीर कौशिक ने दिए हैं। वह मंगलवार को जिला लघु सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा सिंगल यूज प्लास्टिक के चालान करने उपरांत इसकी मासिक रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के चालान के संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि 50 माइक्रोन से ऊपर वाला प्लास्टिक, जिसमें दालें पैक की जाती हैं उनका चालान नहीं किया जाएगा। हैंडल वाले कैरी बैग चाहे वह 100 माइक्रोन से भी अधिक हो उसका चालान किया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पंजीकृत बायोडेगरेबल प्लास्टिक, जिस पर बोर्ड का पंजीकरण नंबर अंकित होगा उसका भी चालान नहीं किया जाएगा। 200 मिलीलीटर से अधिक वाली पानी की बोतल का भी चालान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा गारबेज बैग और थर्माकोल की पैकिंग का भी चालान नहीं किया जाएगा, जबकि थर्माकोल की डेकोरेशन का चालान किया जाएगा।
सिंगल यूज कप-प्लेट, चम्मच, प्लास्टिक ईयर बड़, पान मसाला की पैकिंग, सिगरेट की पैकिंग, मिठाई के डिब्बों की पैकिंग, प्लास्टिक के खाना पैक करने वाले कंटेनर, आइस्क्रीम स्टिक, बैलून स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कार्ड कवर तथा 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैनर के चालान किए जाएंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक, एसडीएम ऋचा राठी, नगराधीश गौरव चौहान, तहसीलदार पुन्यदीप शर्मा, तहसीलदार रायपुरानी वीरेंद्र गिल, बीडीपीओ बरवाला विशाल पराशर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र पुनिया तथा अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
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उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा सिंगल यूज प्लास्टिक के चालान करने उपरांत इसकी मासिक रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत करें। सिंगल यूज प्लास्टिक के चालान के संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि 50 माइक्रोन से ऊपर वाला प्लास्टिक, जिसमें दालें पैक की जाती हैं उनका चालान नहीं किया जाएगा। हैंडल वाले कैरी बैग चाहे वह 100 माइक्रोन से भी अधिक हो उसका चालान किया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पंजीकृत बायोडेगरेबल प्लास्टिक, जिस पर बोर्ड का पंजीकरण नंबर अंकित होगा उसका भी चालान नहीं किया जाएगा। 200 मिलीलीटर से अधिक वाली पानी की बोतल का भी चालान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा गारबेज बैग और थर्माकोल की पैकिंग का भी चालान नहीं किया जाएगा, जबकि थर्माकोल की डेकोरेशन का चालान किया जाएगा।
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सिंगल यूज कप-प्लेट, चम्मच, प्लास्टिक ईयर बड़, पान मसाला की पैकिंग, सिगरेट की पैकिंग, मिठाई के डिब्बों की पैकिंग, प्लास्टिक के खाना पैक करने वाले कंटेनर, आइस्क्रीम स्टिक, बैलून स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कार्ड कवर तथा 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैनर के चालान किए जाएंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मनिता मलिक, एसडीएम ऋचा राठी, नगराधीश गौरव चौहान, तहसीलदार पुन्यदीप शर्मा, तहसीलदार रायपुरानी वीरेंद्र गिल, बीडीपीओ बरवाला विशाल पराशर, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र पुनिया तथा अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
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