फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   penalty

एक साल तक लाइसेंस कराइए रिन्यू, नहीं देनी होगी पेनल्टी

Wed, 28 Aug 2019 02:12 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 28 Aug 2019 02:12 AM IST
विज्ञापन
penalty
चंडीगढ़। अगर लाइसेंस रिन्यू की एक महीने डेट निकल गई है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परिवहन मंत्रालय 1 सितंबर से लाइसेंस रिन्यू के लिए एक माह के बजाय एक साल का समय देने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस दौरान आपको कोई पेनल्टी भी नहीं देनी होगी। वर्तमान में, यदि आप लाइसेंस रिन्यू करने में विफल रहते हैं तो एक महीने की देरी के बाद 1,100 रुपये का भुगतान करना पड़ता है।
विज्ञापन

नई दिल्ली में हुई बैठक में यूटी के अधिकारियों ने 1 सितंबर से मंत्रालय द्वारा जारी नए अधिनियम के सभी प्रावधानों को लागू करने का वादा किया। नए अधिनियम में एक महीने से एक वर्ष तक ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए समयावधि बढ़ाने का प्रावधान है।
विज्ञापन

इस बारे में ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी डॉ. अजय कुमार सिंगला का कहना है कि केंद्र से अधिनियम की एक प्रति प्राप्त होने के बाद अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि अधिसूचना प्रक्रिया इस महीने के अंत से पहले पूरी होने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

सड़क दुर्घटना में कैशलेस इलाज की होगी व्यवस्था
मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाने के अलावा, नए अधिनियम में दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए कई प्रावधान भी हैं। अधिनियम के अनुसार सरकार निश्चित घंटे में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार के लिए एक योजना विकसित करने जा रही है। इसके अलावा सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य बीमा कवर, सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए निधि और हिट एंड रन दुर्घटनाओं में लोगों को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के मुआवजे शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed