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एक साल तक लाइसेंस कराइए रिन्यू, नहीं देनी होगी पेनल्टी
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चंडीगढ़। अगर लाइसेंस रिन्यू की एक महीने डेट निकल गई है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परिवहन मंत्रालय 1 सितंबर से लाइसेंस रिन्यू के लिए एक माह के बजाय एक साल का समय देने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस दौरान आपको कोई पेनल्टी भी नहीं देनी होगी। वर्तमान में, यदि आप लाइसेंस रिन्यू करने में विफल रहते हैं तो एक महीने की देरी के बाद 1,100 रुपये का भुगतान करना पड़ता है।
नई दिल्ली में हुई बैठक में यूटी के अधिकारियों ने 1 सितंबर से मंत्रालय द्वारा जारी नए अधिनियम के सभी प्रावधानों को लागू करने का वादा किया। नए अधिनियम में एक महीने से एक वर्ष तक ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए समयावधि बढ़ाने का प्रावधान है।
इस बारे में ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी डॉ. अजय कुमार सिंगला का कहना है कि केंद्र से अधिनियम की एक प्रति प्राप्त होने के बाद अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि अधिसूचना प्रक्रिया इस महीने के अंत से पहले पूरी होने की संभावना है।
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सड़क दुर्घटना में कैशलेस इलाज की होगी व्यवस्था
मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाने के अलावा, नए अधिनियम में दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए कई प्रावधान भी हैं। अधिनियम के अनुसार सरकार निश्चित घंटे में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार के लिए एक योजना विकसित करने जा रही है। इसके अलावा सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य बीमा कवर, सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए निधि और हिट एंड रन दुर्घटनाओं में लोगों को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के मुआवजे शामिल हैं।
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नई दिल्ली में हुई बैठक में यूटी के अधिकारियों ने 1 सितंबर से मंत्रालय द्वारा जारी नए अधिनियम के सभी प्रावधानों को लागू करने का वादा किया। नए अधिनियम में एक महीने से एक वर्ष तक ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए समयावधि बढ़ाने का प्रावधान है।
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इस बारे में ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी डॉ. अजय कुमार सिंगला का कहना है कि केंद्र से अधिनियम की एक प्रति प्राप्त होने के बाद अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि अधिसूचना प्रक्रिया इस महीने के अंत से पहले पूरी होने की संभावना है।
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सड़क दुर्घटना में कैशलेस इलाज की होगी व्यवस्था
मंत्रालय ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना बढ़ाने के अलावा, नए अधिनियम में दुर्घटनाग्रस्त पीड़ितों के लिए कई प्रावधान भी हैं। अधिनियम के अनुसार सरकार निश्चित घंटे में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार के लिए एक योजना विकसित करने जा रही है। इसके अलावा सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य बीमा कवर, सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के इलाज के लिए निधि और हिट एंड रन दुर्घटनाओं में लोगों को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के मुआवजे शामिल हैं।